भारत सरकार ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 43 चीनी मोबाइल ऐप को भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस करने से रोक दिया है. भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलग्न करने के लिए इन ऐप्स के बारे में जानकारी के आधार पर कार्रवाई की जाती है. बता दें कि इससे पहले 28 जून 2020 को केंद्र सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप को बैन कर दिया था और 2 सितंबर, 2020 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत 118 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. यह भी पढ़ें: Chinese App Ban: अपने ऐप्स पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया चीन, भारत से जताई नाराजगी
प्रतिबंधित ऐप्स की नवीनतम सूची में मैंगोटीवी (MangoTV), अलीबाबा वर्कबेन्च (Alibaba Workbench), Alipay कैशियर (Alipay Cashier) an लालमोव इंडिया (Lalamove India), डिंगटॉक (DingTalk), सिंगोल (Singol) और हैप्पी फिश (Happy Fish) शामिल हैं. भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत एक आदेश जारी किया जिसमें 43 मोबाइल ऐप एक्सेस को रोक दिया गया.
देखें ट्वीट:
Govt of India blocks 43 mobile apps from accessing by users in India, under section 69A of the Information Technology Act. Action taken based on inputs regarding these apps for engaging in activities prejudicial to India's sovereignty, integrity, defence, security & public order. pic.twitter.com/ACVffY3SKF
— ANI (@ANI) November 24, 2020
सरकार सभी मोर्चों पर भारत के नागरिकों और संप्रभुता और अखंडता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी.