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Govt of India Blocks 43 Mobile Apps: धारा 69A के तहत भारत में 43 मोबाइल ऐप पर लगा प्रतिबंध

भारत सरकार ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 43 चीनी मोबाइल ऐप को भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस करने से रोक दिया है.

Govt of India Blocks 43 Mobile Apps: धारा 69A के तहत भारत में 43 मोबाइल ऐप पर लगा प्रतिबंध
चीनी ऐप (Photo Credits: Twitter)

भारत सरकार ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 43 चीनी मोबाइल ऐप को भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस करने से रोक दिया है. भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलग्न करने के लिए इन ऐप्स के बारे में जानकारी के आधार पर कार्रवाई की जाती है. बता दें कि इससे पहले 28 जून 2020 को केंद्र सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप को बैन कर दिया था और 2 सितंबर, 2020 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत 118 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. यह भी पढ़ें: Chinese App Ban: अपने ऐप्स पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया चीन, भारत से जताई नाराजगी

प्रतिबंधित ऐप्स की नवीनतम सूची में मैंगोटीवी (MangoTV), अलीबाबा वर्कबेन्च (Alibaba Workbench), Alipay कैशियर (Alipay Cashier) an लालमोव इंडिया (Lalamove India), डिंगटॉक (DingTalk), सिंगोल (Singol) और हैप्पी फिश (Happy Fish) शामिल हैं. भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत एक आदेश जारी किया जिसमें 43 मोबाइल ऐप एक्सेस को रोक दिया गया.

देखें ट्वीट:

सरकार सभी मोर्चों पर भारत के नागरिकों और संप्रभुता और अखंडता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 24, 2020 05:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).