मोबाइल फोन पर GST 12% से बढ़ाकर 18% किया जाएगा, जीएसटी काउंसिल का फैसला

जीएसटी काउंसिल ने मोबाइल फोन पर लगने वाले जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया है. बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद मोबाइल फोन की कीमतों में इजाफा हो सकता है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में 14 मार्च यानि आज मोबाइल के उपर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल ने मोबाइल फोन पर लगने वाले जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया है. बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद मोबाइल फोन की कीमतों में इजाफा हो सकता है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में 14 मार्च यानि आज मोबाइल के उपर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इस खबर की पुष्टि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने की है.

बता दें कि इस बात की आशंका पहली ही जताई जा रही थी कि इस सप्ताह माल एवं सेवा कर परिषद की बैठक में मोबाइल फोन, ऊर्वरक, कृत्रिम धागे और कपड़ों पर अप्रत्यक्ष कर की दरें बढ़ाकर 18 प्रतिशत की जा सकती हैं. विशेषज्ञों ने ऐसी राय जाहिर की थी.

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विशेषज्ञों का कहना था कि जीएसटी दरें बढ़ाने से विनिर्माताओं के पास पूंजी की स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन इससे तैयार माल की कीमतें बढ़ सकती हैं. अभी कुछ तैयार माल पर पांच से 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है.

हालांकि इनसे संबंधित सेवाओं तथा पूंजीगत वस्तुओं पर 18 प्रतिशत अथवा 28 प्रतिशत की दर से अपेक्षाकृत अधिक कर लगता है. विनिर्माताओं को उन मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का दावा करना पड़ता है, जिनमें तैयार माल की तुलना में इनपुट (उत्पादन सामग्री/सेवा पर) कर की दरें अधिक होती हैं.

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