भोपाल, 10 सितंबर: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले साधनों का उपयोग न करने वालों पर लगने वाले जुर्माना को बढ़ा दिया गया है. अब मास्क न लगाने वालों पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. भोपाल के जिलाधिकारी व जिला दण्डाधिकारी अविनाश लवानिया ने महामारी एक्ट 1897 एवं कोविड-19 विनियमन के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना रोकने के लिए तय दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों पर लगाया जाने वाला जुर्माना बढ़ाया है.
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में फेस मास्क या फेस कवर न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले व्यक्तियों पर 500 रुपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले व्यक्तियों पर एक हजार रुपये, होम अथवा संस्थागत क्वारंटाइन किये गये लोगों द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो हजार रूपये और किसी भी संस्था, कार्य स्थल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन किये जाने पर सम्बधित संस्था, कार्य स्थल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालक पर पांच हजार रुपये तक का स्पॉट फोईन किया जाएगा.
ज्ञात हो कि फेस मास्क न लगाने पर पहले सौ रूपये का जुर्माना लगाया जाता था, अब उसे बढ़ाकर पांच सौ रुपये किया गया है. प्रशासन के सामने बात आई है कि बड़ी संख्या में लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे है, लिहाजा लोग मास्क का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें इसके मद्देनजर जुर्माना की राशि बढ़ाई गई है.