Azamgarh Stubble Burning: पराली जलाने पर 2,500 से लेकर 15 हजार रूपए तक जुर्माना, प्रदुषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने जारी की सुचना

धान की कटाई करने के बाद उसकी पराली जलाने पर उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ जिला प्रशासन ने भारी भरकम जुर्माना लगाने के निर्देश दिए है.

Credit-(Wikimedia Commons)

आजमगढ़, उत्तरप्रदेश: धान की कटाई करने के बाद उसकी पराली जलाने पर उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ जिला प्रशासन ने भारी भरकम जुर्माना लगाने के निर्देश दिए है. अगर किसान धान की कटाई के बाद पराली जलाते है तो उन्हें 2, 500 हजार से लेकर 15,000 हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा.

खेतों की पराली जलाने की निगरानी करने के लिए सॅटॅलाइट की मदद ली जाएगी. अलग अलग हेक्टर के लिए अलग अलग जुर्माना लगाया जाएगा.बताया जा रहा है की प्रशासन ने ये निर्णय पर्यावरण को बचाने के लिए और प्रदुषण को रोकने के लिए लिया है. इस जुर्माने की सुचना को जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है. ये भी पढ़े:Stubble Burning: पराली जलाने की घटना पर सख्त हुआ CAQM, सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई के दिए आदेश

इसके साथ ही विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे फसल के अवशेषों को न जलाएं. खेतों में बचे अवशेषों को मिलाकर खाद बनाया जा सकता है, जिससे खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ सकती है और फसल की उपज में भी वृद्धि हो सकती है. कई राज्यों में पराली जलाने की समस्या है, जिसके कारण काफी प्रदुषण होता है. पंजाब और हरियाणा में भी पराली जलाने की काफी समस्या है.

 

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