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Fauja Singh Hit And Run: आरोपी को नहीं पता था उसने फौजा सिंह को टक्कर मारी', जालंधर हिट एंड रन केस में पुलिस ने कई खुलासे किए

114 वर्षीय प्रसिद्ध धावक फौजा सिंह से जुड़े हिट एंड रन मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जालंधर पुलिस ने अहम खुलासे किए हैं. जांच में सामने आया है कि आरोपी को फौजा सिंह के बारे में कुछ नहीं पता था. आरोपी हादसे के कारण डर गया और घटनास्थल से गाड़ी लेकर भागा. आरोपी की पहचान अमृतपाल सिंह ढिल्लों के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 26 साल है.

Fauja Singh Hit And Run: आरोपी को नहीं पता था उसने फौजा सिंह को टक्कर मारी', जालंधर हिट एंड रन केस में पुलिस ने कई खुलासे किए

जालंधर, 16 जुलाई : 114 वर्षीय प्रसिद्ध धावक फौजा सिंह से जुड़े हिट एंड रन मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जालंधर पुलिस ने अहम खुलासे किए हैं. जांच में सामने आया है कि आरोपी को फौजा सिंह के बारे में कुछ नहीं पता था. आरोपी हादसे के कारण डर गया और घटनास्थल से गाड़ी लेकर भागा. आरोपी की पहचान अमृतपाल सिंह ढिल्लों के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 26 साल है. जालंधर के एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा, "आरोपी को घटना के समय नहीं पता था कि उसने फौजा सिंह को टक्कर मारी है. फौजा सिंह को टक्कर मारने के बाद वह मौके से भाग गया. समाचार देखने के बाद उसे पता चला कि जिस व्यक्ति को उसने टक्कर मारी थी, वह फौजा सिंह थे."

जालंधर पुलिस ने इस हिट एंड रन मामले को लगभग 30 घंटे के भीतर सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. एसएसपी ग्रामीण हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि आरोपी अमृतपाल सिंह ढिल्लों कनाडा में काम करता है और 23 जून को अपने घर को बनवाने के लिए भारत लौटा था. आरोपी के पिता का निधन हो चुका है, जबकि उसकी बहन और मां कनाडा में रहती हैं. पुलिस अधिकारी हरविंदर सिंह विर्क के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज और आई विटनेस के आधार पर घटना की जांच की गई. घटनास्थल से गाड़ी के कुछ पार्ट के टुकड़े मिले थे. इन टुकड़ों की टोयटा कंपनी की अलग-अलग एजेंसियों में जांच करवाई गई. वहां से मिली जानकारी के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तब गाड़ी के बारे में पता चला. यह भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर फर्जी बंदूक लाइसेंस मामला: अदालत ने दो और प्राथमिकी तक बढ़ाया एसआईटी जांच का दायरा

एसएसपी ने कहा कि हमने इस केस को एक चैलेंज के तौर पर लिया था और 30 घंटे के भीतर मामले को सुलझाया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ उसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है. एसएसपी ने कहा कि आरोपी का फर्ज था कि घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाता, लेकिन वह मौके से फरार हो गया. इसलिए बीएनएस की धारा 105 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 16, 2025 01:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).