अमरोहा (यूपी), 30 जून : अमरोहा की एक अदालत ने 40 वर्षीय व्यक्ति को उसकी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत में सुनवाई छह दिन में पूरी की गई. पिता ने नाबालिग बेटी का सात महीने तक यौन शोषण किया और उसे गर्भवती कर दिया.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने अपराध दर्ज होने के दो सप्ताह से भी कम समय में बुधवार को फैसला सुनाया. उस व्यक्ति पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह भी पढ़ें : लेखकों की कमी के कारण तमिलनाडु के दृष्टिबाधित छात्रों को परीक्षा लिखने में हो रही परेशानी
14 जून को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सात माह की गर्भवती युवती का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया. घटना तब सामने आई जब लड़की को पीड़ा का सामना करना पड़ा और उसे अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद, उसके भाई ने पुलिस से संपर्क किया और अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.