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Uttar Pradesh: सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने के आरोपी किसान को दो साल जेल की सजा

जिले की एक अदालत ने सरकारी जमीन के अतिक्रमण के आरोप में एक किसान को दो साल जेल की सजा सुनायी है.

Uttar Pradesh: सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने के आरोपी किसान को दो साल जेल की सजा
जेल/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

मुजफ्फरनगर (उप्र), 1 अप्रैल: मुजफ्फरनगर जिले (Muzaffarnagar District) की एक अदालत ने सरकारी जमीन के अतिक्रमण के आरोप में एक किसान को दो साल जेल की सजा सुनायी है.

न्यायाधीश ने सिंह पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने बुधवार को सोहनबीर सिंह को सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने से रोकने संबंधी कानून की धारा तीन एवं चार के तहत दोषी करार दिया. यह भी पढ़ें : Uttar Pradesh: वृन्दावन के बांकेबिहारी मंदिर में भक्त अब एक घंटा पहले से कर सकेंगे दर्शन

जिला सरकारी वकील राजीव शर्मा के अनुसार बेगराजपुर गांव में एक सार्वजनिक जल सिंचाई नाले का अतिक्रमण करने के आरोप में राजस्व अधिकारी संजय कुमार की सिंह के खिलाफ यहां के मंसूरपुर पुलिस थाने में 25 सितंबर, 2013 को शिकायत दर्ज कराने बाद इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 01, 2021 02:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).