मध्यप्रदेश में स्कूली छात्र पढ़ेंगे यातायात का पाठ, नियम-कायदों से अवगत कराने के लिए उठाया गया कदम
मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों में यातायात के प्रति जागृति लाने और नियम-कायदों से अवगत कराने के मकसद से पाठ्यक्रम में यातायात का पाठ शामिल किया गया है.
भोपाल : मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में स्कूली बच्चों में यातायात के प्रति जागृति लाने और नियम-कायदों से अवगत कराने के मकसद से पाठ्यक्रम में यातायात का पाठ शामिल किया गया है. आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, "सड़क सुरक्षा को लेकर गुरुवार को बैठक हुई. विशेष पुलिस महानिदेशक (स्पेशल डीजीपी) पुरुषोत्तम शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि नये शिक्षण सत्र से कक्षा नवमीं एवं 10वीं के पाठ्यक्रम में यातायात संबंधी अध्याय जोड़ा गया है.
इसके जरिए युवा वर्ग को यातायात संबंधी नियम-कायदे और सड़क सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक किया जाएगा. एक से 30 जून तक अभियान चलाकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जाएगा." बैठक में शर्मा ने कहा कि यातायात नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस रद्द करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाए, साथ ही लाइसेंसों को आधार से लिंक करने का सुझाव दिया ताकि अन्यत्र स्थान से नया लाइसेंस न बनवाया जा सके.
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शर्मा ने कहा, "जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें हों और समिति ऐसे स्थानों को चिह्न्ति करे, जहां अधिक दुर्घटनाएं हुई हों. ऐसा करने से दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकेगी." बैठक में बताया गया कि ग्रामीण सड़कों पर राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्ग की अपेक्षा अधिक हादसे हुए हैं. प्रदेश में 463 ब्लैक स्पॉट चिह्न्ति किए गए हैं.