अलगाववादी नेता सैयद शाह गिलानी पर ED की बड़ी कार्रवाई, लगा 14 लाख रूपये का जुर्माना, यासीन मलिक पर भी गिरेगी गाज
ईडी ने गिलानी पर 14.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक गिलानी पर यह जुर्माना अवैध रूप से 10 हजार अमेरिकी डॉलर (करीब 6.90 लाख रुपये) की विदेशी मुद्रा रख कर फेमा अधिनियम का उल्लंघन करने की वजह से लगाया गया है.
प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate) ने शुक्रवार को अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी (Syed Ali Shah Geelani ) पर बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने गिलानी पर 14.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक गिलानी पर यह जुर्माना अवैध रूप से 10 हजार अमेरिकी डॉलर (करीब 6.90 लाख रुपये) की विदेशी मुद्रा रख कर फेमा अधिनियम का उल्लंघन करने की वजह से लगाया गया है.
गिलानी के साथ- साथ ED की गाज लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के पूर्व अध्यक्ष यासीन मलिक पर भी गिरी है. ED यासीन पर भी जुर्माना लगाएगा और अवैध विदेशी मुद्रा जब्त करेगा. यासीन मलिक के खिलाफ भी यह कानूनी कार्रवाई जारी है. यासीन मलिक के पास से विदेशी मुद्रा बरामद की गई है. बता दें कि एनआईए और अन्य एजेंसियां घाटी में टेरर फंडिंग की जांच कर रही हैं. सुरक्षा एजेंसियों ने इस दौरान अलगाववादी नेताओं से पूछताछ की है. यह भी पढ़ें- घाटी में अलगाववादियों पर सरकार का चौतरफा अटैक, जानें क्या है जमात-ए-इस्लामी जिसने कश्मीर में बोए आतंक के बीज
गौरतलब है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद से केंद्र सरकार घाटी में अलगाववादियों के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. एक ओर सरकार ने अलगाववादी नेताओं को दी गई सुरक्षा वापस ले ली तो वहीं कई अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया. घाटी में कई संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. हुर्रियत नेताओं को पाकिस्तान समर्थक कहा जाता है. इन पर आरोप है कि ये घाटी में अलगाववादी भावनाओं को भड़काने के साथ-साथ सुरक्षाबलों पर पत्थर फेंकने के लिए युवाओं को पैसे देते हैं.