लोकसभा चुनाव 2019: चुनाव आयोग ने रमजान के दौरान सुबह 7 के बजाय 5 बजे से मतदान कराने से किया इंकार
चुनाव आयोग (twitter credits: ANI)

लोकसभा चुनाव 2019: चुनाव आयोग (Election commission)  ने रमजान महीने (Ramzan) के दौरान सुबह के समय मतदान (Voting) के समय में बदलाव की मांग वाली पुननिर्धारण याचिका को खारिज करते हुए सुबह 7 बजे की बजाय 4.30 या 5 बजे मतदान कराने से इंकार कर दिया है. इस मामले में चुनाव आयोग का कहना है कि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) के 4 चरणों के लिए मतदान संपन्न कराए जा चुके हैं और तीन चरणों के लिए मतदान होने हैं. ऐसे में पांचवें, छठें और सातवें चरण के मतदान के मौजूदा घंटों में फेरबदल करना न तो उचित है और न ही ऐसा करना संभव लगता है. अब चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद रमजान के महीने में भी मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही रहेगा.

बता दें कि चुनाव आयोग के इस फैसले से पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रमजान के दौरान लोकसभा चुनाव के बाकी के चरणों में सुबह 7 बजे की बजाय 5 बजे मतदान कराए जाने की अर्जी पर चुनाव आयोग फैसला ले. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में रमजान के दौरान मतदान के घंटों में बदलाव करने को लेकर एक याचिक दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि रमजान के दौरान गर्मी और लू की वजह से राजस्थान और अन्य इलाकों में मतदाताओं को दिक्कत होगी.

हालांकि इससे पहले भी मार्च के महीने में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम को लेकर हुए विवाद के दौरान चुनाव आयोग ने कहा था कि रमजान के पूरे महीने के लिए चुनाव को स्थगित करना संभव नहीं था, लेकिन चुनाव आयोग ने यह जरूर कहा था कि प्रमुख त्योहार के दिनों और शुक्रवार के दिन मतदान नहीं कराए जाएंगे. यह भी पढ़ें: लोकसभा चुनाव 2019: रमजान में सुबह 7 के बजाय 5 बजे से वोटिंग की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चुनाव आयोग ले फैसला

गौरतलब है कि रविवार यानी 5 मई की शाम चांद नजर नहीं आने के चलते रमजान का पहला रोजा मंगलवार यानी 7 मई को रखा जाएगा, जबकि पांचवे चरण का मतदान सोमवार (6 मई) को होना है. देश में सात चरणों में होनेवाले लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान संपन्न कराए जा चुके हैं. जबकि बाकी के तीन चरणों के लिए 6 मई, 12 मई और 19 मई को मतदान कराए जाएंगे और मतगणना 23 मई को होगी.