आरजेडी (RJD) नेता लालू प्रसाद यादव ( Lalu Prasad Yadav) को अदालत से आज बड़ी राहत मिली. आईआरसीटीसी स्कैम (IRCTC Scam) मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउसकोर्ट (Patiala House Court) ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में लालू यादव की पेशी हुई. इसके अलावा उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी अदालत से अंतरिम जमानत दी है. लालू प्रसाद यादव को 19 जनवरी तक अंतरिम जमानत मिली है.
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने रांची जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए प्रसाद को अंतरिम राहत दी. चारा घोटाला मामले में जेल में बंद लालू स्वास्थ्य कारणों से अदालत आने में सक्षम नहीं थे, इसलिए वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. अदालत ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि वह दोनों मामलों में प्रसाद की जमानत याचिका पर अपना जवाब दें. बता दें किइससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट में राबड़ी और तेजस्वी की दो बार पेशी हो चुकी थी.
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गौरलतब हो कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चौथे मामले में सात साल जेल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही उन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. उन्हें इस मामले में 19 मार्च को दोषी ठहराया गया था.
Delhi's Patiala House Court grants interim bail to Lalu Prasad Yadav in IRCTC scam case. He appeared before the court via video conferencing. (File pic) pic.twitter.com/JHYHH50Tyx
— ANI (@ANI) December 20, 2018
यह है पूरा मामला
मामला 2006 में रांची और पुरी में दो आईआरसीटीसी होटलों के अनुबंधों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा पटना में एक महत्वपूर्ण जगह पर तीन एकड़ का व्यावसायिक प्लॉट बतौर घूस दिया गया था.