नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली (Delhi) में कोरोना (COVID-19) के नए मामलों में आ रही कमी के बाद कोरोना पाबंदियों में थोड़ी और रियायतें दी गई है. हालांकि कोविड की संभावित तीसरी लहर के बीच दिल्ली में छूट का दायरा सख्ती के साथ बढ़ाया गया है. शहर में कोविड-19 की स्थिति में सुधार को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से अनलॉक प्रक्रिया के अनुसार प्रतिबंधों में ढील दी गई है, जिसके तहत बैंक्वेट हॉल, शादी के हॉल और होटल में विवाह कार्यक्रम करने अनुमति होगी. प्रतिबंधों में दी गई ढील सोमवार सुबह पांच बजे से लागू होगी. COVID-19 Third-Wave: कितनी गंभीर होगी कोरोना की तीसरी लहर? जानें क्या कहती है स्टडी.
दिल्लीवासियों को अब बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल, होटल में शादी करने की इजाजत होगी. इसके अलावा फिटनेस सेंटर, जिम और योगा सेंटर भी सोमवार खुलेंगे. जिम और योग केंद्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है.
शनिवार देर रात जारी किए गए आदेशों में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि अदालत या घर पर होने वाली शादियों में 20 से ज्यादा लोगों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं है. अंतिम यात्रा में 20 से ज्यादा लोगों शामिल नहीं होंगे.
वहीं बैंक्वेट हॉल, शादी के हॉल और होटल में शादियां होने पर 50 से अधिक लोगों के उपस्थित होने की अनुमति नहीं है. इस दौरान कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा.
सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनेटाइजेशन समेत अन्य सभी एहतियात बरतना होगा. कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कानूनी कार्यवाही होगी. क्रिमिनल मामला दर्ज किया जाएगा. यहां तक कि केंद्र को सील किया जा सकता है. यह निर्देश उसी इलाके में पालन किया जाएगा जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है.
दिल्ली में सिनेमा, थिएटर, स्पा, स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क भी बंद रहेंगे. शादियों के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए बैंक्वेट हॉल प्रतिबंधित रहेंगे.