दिल्ली (Delhi) में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों (Traffic Police) के यातायात नियम तोड़ने पर उनसे दोगुना जुर्माना (Double Penalty) वसूला जाएगा. दिल्ली की जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) मीनू चौधरी (Meenu Chaudhary) की ओर से बुधवार को जारी एक एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का पालन करने के लिए संवेदनशील बनाया जाए, चाहे वे पुलिस वाहन चला रहे हों या निजी. एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर किसी भी रैंक का पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियमों को तोड़ता पाया गया तो उससे दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा.
उल्लेखनीय है कि एक सितंबर से ट्रैफिक के बदले हुए नियम लागू हो गए हैं. अब आपको सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा. 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 उपबंध लागू हो गया है. इस नियम के लागू होने के बाद अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग में जुर्माना बढ़ाया गया है. यह भी पढ़ें- नए ट्रैफिक नियम: गुरुग्राम पुलिस ने स्कूटी चालक का काटा 23 हजार का चालान, जानिए पूरा मामला.
Delhi: Joint Police Commissioner, Traffic issued a statement yesterday stating that all traffic police officials will have to pay double the fines set under the amended law (Motor Vehicle Act,1988) for breaking traffic rules whether driving official or private vehicles. pic.twitter.com/3NEB40LCJm
— ANI (@ANI) September 5, 2019
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने संशोधित मोटर वाहन कानून के प्रभावी होने के बाद पहले ही दिन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 3,900 चालान काटे थे. इनमें नशे में गाड़ी चलाने के 45 मामले और लापरवाही से वाहन चलाने के 557 मामले शामिल थे.