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Delhi Riots: दिल्ली दंगा मामले में हाई कोर्ट ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को दी जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को साल 2020 के दंगों में कथित संलिप्तता के लिए पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को पांच मामलों में जमानत दे दी

Delhi Riots: दिल्ली दंगा मामले में हाई कोर्ट ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को दी जमानत
Photo Credits: ANI

नई दिल्ली, 12 जुलाई: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को साल 2020 के दंगों में कथित संलिप्तता के लिए पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को पांच मामलों में जमानत दे दी लेकिन वो जेल में ही रहेंगे 24 फरवरी, 2020 को नागरिकता कानून के कारण उत्तरपूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे हुसैन ने दंगों में कथित संलिप्तता के लिए अपने खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकियों को खारिज करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका डाली थी. यह भी पढ़े: Delhi Riots 2020: अदालत ने असत्यापित वीडियो पर डीसीपी को दिया कार्रवाई का निर्देश

पहली एफआईआर दंगे के आरोप से संबंधित है, जबकि दूसरी में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) शामिल है हुसैन की याचिका के अनुसार, दोनों एफआईआर में 25 फरवरी, 2020 को शाम 4 से 5 बजे के बीच दंगे का आरोप लगाया गया है इसमें हुसैन की संलिप्तता और पेट्रोल बम रखने के लिए छत का उपयोग करने का आरोप है 28 फरवरी, 2020 को दर्ज की गई एक एफआईआर दुकानों को जलाने को लेकर है, जबकि 26 फरवरी, 2020 को दायर की गई.

दूसरी एफआईआर चांद बाग पुलिया क्षेत्र के आसपास इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या से संबंधित है एफआईआर के अलावा, उन पर कार्यकर्ता शरजील इमाम और उमर खालिद के साथ दंगों के पीछे "बड़ी साजिश" में शामिल होने का भी आरोप है यह मामला गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराधों से संबंधित है और हुसैन इन आरोपों के साथ एफआईआर के लिए न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे सुनवाई के दौरान जस्टिस अनीश दयाल ने कहा, "सभी 5 एफआईआर में शर्तों के अधीन जमानत दी गई.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 12, 2023 01:55 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).