Delhi High Court ने केजरीवाल सरकार से कहा- ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी रोकिए, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े मुद्दों का समाधान करिए
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह ऑक्सीजन सिलेंडरों और कोविड रोगियों के उपचार से जुड़ी महत्वपूर्ण दवाओं की कालाबाजारी रोके तथा अस्पतालों और लोगों को ऑक्सीजन वितरण से जुड़े मुद्दे का समाधान करे. इसने दिल्ली सरकार से कहा कि वह अस्पतालों और नर्सिंग होम में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या पर रिपोर्ट दायर करे.
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दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंगलवार को दिल्ली सरकार (Delhi Government) को निर्देश दिया कि वह ऑक्सीजन सिलेंडरों (Oxygen Cylinders) और कोविड रोगियों के उपचार से जुड़ी महत्वपूर्ण दवाओं की कालाबाजारी (Black Marketing) रोके तथा अस्पतालों और लोगों को ऑक्सीजन वितरण से जुड़े मुद्दे का समाधान करे. इसने दिल्ली सरकार से कहा कि वह अस्पतालों और नर्सिंग होम में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या पर रिपोर्ट दायर करे. उच्च न्यायालय ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह ऑक्सीजन भरनेवाले उस संयंत्र का नियंत्रण अपने हाथ में ले जो अस्पतालों को प्राणवायु की आपूर्ति नहीं कर रहा और कथित तौर पर इसकी कालाबाजारी कर रहा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि इसी तरह की कार्रवाई उन अन्य आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ भी की जाए जो संबंधित दायित्व निभाने से इनकार करें. यह भी पढ़ें- Coronavirus Outbreak: भारत में कोरोना संक्रमण से 2771 लोगों की गई जान, 24 घंटे में मिले 3.23 लाख से अधिक नए केस.
इसके साथ ही इसने दिल्ली सरकार से यह भी कहा कि वह अस्पतालों तथा फार्मेसी में रेमडेसिविर, फैबिफ्लू और टोसिलिजुमैब जैसी दवाओं के भंडार और इसकी बिक्री का जायजा ले क्योंकि लोगों को ये दवा नहीं मिल रही हैं और काले बाजार में महंगे दामों में बिक रही हैं. न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति का लेखा-जोखा न रखे जाने का परिणाम ‘‘गैस की कृत्रिम कमी और कालाबाजारी के रूप में निकल रहा है.’’ पीठ कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए ऑक्सीजन संकट और दवाओं की कमी से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी.
अदालत ने कहा कि यह समय ‘‘गिद्ध बनने’’ का नहीं है. पीठ ने ऑक्सीजन सिलेंडरों को दुबारा भरने वालों से कहा, ‘‘क्या आप कालाबाजारी से अवगत हैं. क्या यह अच्छी मानव भावना है.’’ इसने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार की समूची प्रणाली विफल हो गई है क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडरों और कोविड महामारी के उपचार में काम आनेवाली दवाओं की कालाबाजारी जारी है. पीठ ने कहा कि यह गड़बडी है जिसका समाधान करने में राज्य सरकार विफल रही है. अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा, ‘‘आपके पास शक्ति है, ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाओं की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए.’’
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 27, 2021 08:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

