Cross-Gender Massages: स्पा में बंद कमरों में हो रही मसाज पर सवाल, HC ने क्रॉस-जेंडर मसाज पर बैन लगाने से किया इनकार
याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि अदालत को स्पा और मसाज सेंटरों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग नियमित रूप से दिल्ली महिला आयोग के साथ साझा करने का निर्देश दे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पा और मसाज सेंटरों में क्रॉस-जेंडर मसाज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने यह याचिका इस वजह से खारिज कर दी क्योंकि इस मामले को पहले से ही हाईकोर्ट के एक अन्य जज के पास विचारधीन है. वह जज दिल्ली सरकार द्वारा 18 अगस्त 2021 को जारी किए गए "स्पा/मसाज सेंटर चलाने के लिए दिशानिर्देश" की वैधता को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं.
इस खारिज की गई याचिका में, याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि अदालत को स्पा और मसाज सेंटरों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग नियमित रूप से दिल्ली महिला आयोग के साथ साझा करने का निर्देश दे.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दिल्ली में कई जगहों पर 18 अगस्त 2021 को जारी किए गए दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए क्रॉस-जेंडर मसाज दी जा रही है. उनका दावा है कि दिशानिर्देशों के उल्लंघन में बंद कमरों में मालिश की जा रही है, जिससे वेश्यावृत्ति बढ़ रही है.
वकील ने यह भी कहा कि उन्होंने करोल बाग में स्पा के अवैध संचालन के बारे में पुलिस को कई शिकायतें और प्रतिवेदन दिए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.
दिसंबर 2021 में अदालत की एकल जज पीठ ने शहर के नगर निगम और दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि वे निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी स्पा को चलने की अनुमति न दी जाए.