High-Security Number Plates in Delhi: दिल्ली में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य, राज्य सरकार हुई सख्त
दिल्ली सरकार ने राज्य में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगाना अनिवार्य कर दिया है. एचएसआरपी नहीं होने पर बीते मंगलवार को 2 सौ 39 चार पहिया वाहनों का चालान काटा गया. राज्य सरकार ने प्रदेश में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर 5 हजार 5 सौ से 10 हजार रुपये तक का चालान काटने का फैसला लिया है.
नई दिल्ली, 17 दिसंबर: दिल्ली सरकार (Government of Delhi) ने राज्य में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) और कलर कोडेड स्टीकर लगाना अनिवार्य कर दिया है. एचएसआरपी (HSRP) नहीं होने पर बीते मंगलवार को 2 सौ 39 चार पहिया वाहनों का चालान काटा गया. राज्य सरकार ने प्रदेश में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर 5 हजार 5 सौ से 10 हजार रुपये तक का चालान काटने का फैसला लिया है. सरकार ने इस फैसले से पहले बीते माह अक्टूबर में एक नोटिस जारी कर बताया था कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगाना अनिवार्य है.
बता दें कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होने से वाहनों को दूर से ही पहचानने में मदद मिलती है. यह प्लेट अल्युमिनियम का बना होता है जिसे दो नॉन रियूजेबल लॉक्स के साथ वाहनों में फिट किया जाता है. राजधानी में इन दिनों बढ़ रहे चोरी के वारदातों को देखते हुए सरकार ने एचएसआरपी को अनिवार्य कर दिया है. एचएसआरपी एक ऐसा नंबर प्लेट होता है जिसे बदलना आम लोगों के लिए काफी मुश्किल है.
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राज्य सरकार ने प्रदेश में फिलहाल चार पहिया वाहनों पर ये सख्ती अपनाना शुरू किया है. हालांकि खबरों की माने तो जल्द ही राज्य में दो पहिया वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए सख्ती बरती जाएगी.
राजधानी में मौजूदा समय में करीब 30 लाख वाहन हैं, जिसमें से 16 लाख दो पहिया, 12 लाख चार पहिया और 2 लाख कमर्शियल गाड़ियां हैं, जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 17, 2020 10:20 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

