Delhi Excise Policy Scam: आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI को जारी किया नोटिस
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले को 20 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और जांच एजेंसी को अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया. सिसोदिया के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा, इस मामले में मेरे अलावा सभी को जमानत दे दी गई है. मैं
नई दिल्ली, 6 अप्रैल: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले को 20 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और जांच एजेंसी को अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया. सिसोदिया के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा, इस मामले में मेरे अलावा सभी को जमानत दे दी गई है. मैं मामले में सबसे कम संभव तारीख का अनुरोध कर रहा हूं. यह भी पढ़ें: Money Laundering Case: धन शोधन मामले में सत्येंद्र जैन और उनके दो सहयोगियों को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार
अदालत ने आदेश दिया, नोटिस जारी करें. दो सप्ताह के भीतर सकारात्मक रूप से जवाब दाखिल करें. कॉपी दूसरे पक्ष को भी दी जाए. बुधवार को सीबीआई जज एम.के. नागपाल (राउज एवेन्यू कोर्ट) ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी.
न्यायाधीश नागपाल ने उनकी न्यायिक हिरासत भी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी. न्यायाधीश नागपाल की पीठ के समक्ष केंद्रीय जांच एजेंसी ने सिसोदिया की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी. न्यायाधीश नागपाल ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि प्रथमदृष्टया सिसोदिया को आपराधिक साजिश रचने वाला माना जा सकता है.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 06, 2023 01:13 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

