Delhi: नवरात्री-दुर्गा पूजा के लिए 15 अक्टूबर तक खुले सभी धार्मिक स्थल, DDMA ने आयोजकों और दिल्ली पुलिस को दिए ये निर्देश

Delhi Coronavirus SOP: दिल्ली में कोरोना वायरस के बीच धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की मंजूरी दी गई है. आगामी नवरात्रि और दुर्गा पूजा महोत्सव (Navratri-Durga Puja Festival) को देखते हुए प्रशासन (District Disaster Management Authority) ने बड़ा फैसला लिया है.

दुर्गा पूजा (Photo Credits: Facebook)

Delhi Coronavirus SOP: दिल्ली में कोरोना वायरस के बीच धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की मंजूरी दी गई है. आगामी नवरात्रि और दुर्गा पूजा महोत्सव (Navratri-Durga Puja Festival) को देखते हुए प्रशासन (District Disaster Management Authority) ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 15 अक्टूबर तक के लिए धार्मिक स्थलों को भक्तों और आगंतुकों के लिए खोलने की अनुमति दी है लेकिन इसके साथ यह भी कहा है कि इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry of India) द्वारा जारी एसओपी और कोविड 19 नियमों (Covid-19 Guidelines) का सख्ती से पालन करना होगा.

सरकार ने 15 अक्टूबर तक के लिए ये आदेश जारी किए हैं और कहा है कि राजधानी दिल्ली में सभी धार्मिक स्थल 15 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक या अगले आदेश तक खुले रहेंगे लेकिन कोरोना वायरस के नियमों के साथ. बता दें कि अगले सप्ताह से नवरात्रि और दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू हो रहा है. इसके मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है. यह भी पढ़ें: COVID-19 Update: देश में 196 दिन में कोविड-19 के सबसे कम एक्टिव मरीज, पिछले 24 घंटे में 26727 नए केस

 

दिल्ली के राज्यपाल की अध्यक्षता में हुए डीडीएमए की बैठक में दिल्ली पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों को त्योहारी सीजन के दौरान कोरोना नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत त्योहारी सीजन के दौरान एक ही स्थान पर जमा होने वाली भीड़ से बचाव करने के साथ दशहरा व दूर्गा पूजन में सामाजिक दूरी का पालन कराने को कहा गया है.

वहीं डीडीएमए ने अपनी इस बैठक में स्पष्ट करते हुए कहा है कि रामलीला मंचन और दूर्गा पूजन के दौरान मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा. आयोजन स्थल पर केवल सीटों की संख्या के अनुसार ही लोगों को आने की अनुमति होगी. किसी भी तरह के खाने-पीने के स्टॉल लगाने की भी इजाजत नहीं है. डीडीएमए ने आदेश दिया है कि आयोजकों को ही सुनिश्चित करना होगा कि वहां 100 फीसदी लोगों ने मास्क लगा रखा हो.

वहीं, आयोजन स्थल पर प्रवेश और निकासी के लिए अलग से गेट बनाने होंगे. डीडीएमए आयोजन के लिए जल्द ही मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी करेगा. पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारी आयोजन स्थल पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराएंगे.

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