नई दिल्ली: दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद को दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 7 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की. यह राहत उन्हें परिवार में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए दी गई है.
उमर खालिद, जो फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश के आरोपों का सामना कर रहे हैं, को विशेष न्यायाधीश अरुण सक्सेना ने यह जमानत दी. अदालत ने उन्हें 23 से 30 दिसंबर तक शादी में शामिल होने की अनुमति दी है.
जमानत के दौरान, अदालत ने उमर खालिद को सख्त शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है, जिसमें शामिल है कि वे किसी गवाह या जांच प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेंगे. साथ ही, उन्हें अपनी लोकेशन की जानकारी जांच अधिकारियों को उपलब्ध करानी होगी.
#BREAKING Delhi Court grants interim bail to Umar Khalid in Delhi riots larger conspiracy case.
Interim bail granted for 7 days for attending family marriage. #UmarKhalid #DelhiRiots pic.twitter.com/Sik55sm7TM
— Live Law (@LiveLawIndia) December 18, 2024
दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे, जिनमें कम से कम 53 लोगों की जान चली गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे. उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज है.
यह अंतरिम राहत परिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए प्रदान की गई है, हालांकि मामले की मुख्य सुनवाई अभी जारी है.