Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा हुई 'बहुत खराब', GRAP II लागू; जानिए क्या रहेंगी पाबंदियां

सर्दियों की शुरुआत होते ही दिल्ली की हवा फिर से जहरीली होने लगी है. सोमवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार चला गया, जिससे हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई.

Delhi Air Pollution | PTI

नई दिल्ली: सर्दियों की शुरुआत होते ही दिल्ली की हवा फिर से जहरीली होने लगी है. सोमवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार चला गया, जिससे हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने तुरंत कदम उठाए हैं. इसके तहत ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में कई पाबंदियां लगाई गई हैं.

क्या है GRAP और कैसे काम करता है?

GRAP, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई एक योजना है, जो चार चरणों में विभाजित है. जैसे-जैसे हवा की गुणवत्ता बिगड़ती है, GRAP के स्तर भी बढ़ते जाते हैं.

ग्रैप-II लागू होने के बाद क्या पाबंदियां होंगी?

दिल्ली में GRAP-II लागू होने से कई महत्वपूर्ण पाबंदियां लागू हो जाती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है. इनमें प्रमुख हैं:

डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध: अब दिल्ली और एनसीआर में डीजल जनरेटर का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा. सिर्फ प्राकृतिक गैस वाले जनरेटर का ही इस्तेमाल हो सकेगा.

पार्किंग फीस में बढ़ोतरी: लोगों को प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी गई है. इससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा उपयोग करेंगे.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा: मेट्रो और बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे ताकि लोग अपने निजी वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें.

धूल पर नियंत्रण: निर्माण स्थलों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और वहां धूल को नियंत्रित करने के उपाय अपनाए जाएंगे. इसके साथ ही खुले में कचरा या मलबा डालने पर रोक रहेगी.

ग्रैप-I के दौरान क्या पाबंदियां थीं?

GRAP का पहला चरण पहले से ही लागू था, जिसमें मुख्यत: धूल नियंत्रण और ट्रकों के प्रवेश पर सख्ती की जाती है. साथ ही निर्माण स्थलों पर धूल कम करने के लिए उपाय करना और ट्रकों को दिल्ली के बाहरी हिस्सों से डायवर्ट करना प्रमुख उपाय थे.

प्रदूषण बढ़ने पर बढ़ेगी पाबंदियां

यदि हवा की गुणवत्ता और भी खराब होती है और AQI 400 से ऊपर चला जाता है, तो GRAP का तीसरा चरण लागू किया जाएगा, जिसमें और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे. इसमें डीजल वाहनों पर और सख्त पाबंदियां लगेंगी, निर्माण कार्य पर रोक लग जाएगी और दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या में भारी कटौती की जाएगी.

अगर AQI 500 के ऊपर पहुंच जाता है, तो GRAP-IV लागू कर दिया जाएगा. इसमें स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा और गैर-जरूरी निर्माण कार्य पूरी तरह से रोक दिए जाएंगे.

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