Delhi: दिल्ली के 85 प्रतिशत करदाताओं को मिलेगा छूट का लाभ; सुधांशु त्रिवेदी

राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुधांशु त्रिवेदी ने रविवार को आम बजट 2025-26 की तारीफ की. उन्होंने इसे दिल्ली के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के करीब 85 प्रतिशत करदाताओं को अब आयकर नहीं देना होगा.

Sudhanshu Trivedi (img: tw)

नई दिल्ली, 2 फरवरी : राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुधांशु त्रिवेदी ने रविवार को आम बजट 2025-26 की तारीफ की. उन्होंने इसे दिल्ली के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के करीब 85 प्रतिशत करदाताओं को अब आयकर नहीं देना होगा.

सुधांशु त्रिवेदी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "भारत का बजट सर्व समावेशी, समाज के हर वर्ग को आर्थिक शक्ति प्रदान करने वाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला एक युगांतकारी बजट है. इस बजट में किसानों से लेकर मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया है." यह भी पढ़ें : पुणे में एमपीएससी अभ्यर्थियों को 40 लाख रुपये में परीक्षा प्रश्नपत्र देने की पेशकश, तीन आरोपी गिरफ्तार

उन्होंने दावा किया कि इस बजट से दिल्ली को काफी लाभ मिलेगा. दिल्ली में मेट्रो का जाल पिछले 10 साल में करीब दोगुना हुआ है. इस बजट से मध्यम वर्गीय लोगों को फायदा मिला है. सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय को आयकर से मुक्त कर दिया है. दिल्ली में लगभग 85 प्रतिशत करदाताओं को किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना होगा. यानी सीधे-सीधे एक करोड़ लोगों को फायदा होगा. दिल्ली के बुजुर्ग, जो किराए की आमदनी पर निर्भर रहते हैं. अब उनको भी राहत मिलेगी. छह लाख रुपये तक की सालाना आय पर उनका टीडीएस नहीं कटेगा."

भाजपा नेता ने कहा, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का भाषण प्रारंभ किया तो उन्होंने छह फोकस एरिया बताए. इसमें अर्बन डेवलपमेंट भी था. पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर विशेष फोकस किया है. दूसरा फोकस पावर पर रहा. अगर भारत को विकसित देश बनना है और शहरी क्षेत्रों को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ना है तो अर्बन डेवलपमेंट और पावर महत्वपूर्ण कारक होते हैं."

उल्लेखनीय है कि शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया. बजट में मध्यम वर्ग के करदाताओं का विशेष ख्याल रखा गया है. वेतनभोगियों को 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

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