हैलाकांडी: जिले की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को 13 वर्षीय आदिवासी बच्ची के बलात्कार एवं हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश देबाशीष भट्टाचार्य ने जशीमुद्दीन बोरभुइयां को दोषी ठहराने के कुछ दिनों बाद सजा का ऐलान किया. बोरभुइयां को सोमवार को भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 376 (बलात्कार) एवं 302 (हत्या) के साथ ही पॉक्सो कानून की धारा चार के तहत दोषी ठहाराया गया.
यह घटना हैलाकांडी जिले के बेतचेरा पूरबश्री गांव में इसी साल 14 मार्च को हुई थी. घटना वाले दिन पीड़ित बच्ची घर पर अकेली थी. पुलिस ने बताया कि बच्ची के परिजन ने जमीरा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था जिसके बाद 16 मार्च को आरोपी को धरा गया और उसके पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार -एक कुल्हाड़ी बरामद की गई.