भोपाल, 25 फरवरी : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कोरोना संक्रमण के एक बार फिर बढ़ने की आशंका के चलते राजधानी भोपाल और इंदौर में मास्क (Masks) पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. जो लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उन पर जुर्माना (Penalty) भी लगाया जा रहा है. भोपाल में एक दिन में 29 हजार रुपए बतौर दंड वसूले गए. बताया गया है कि शासन द्वारा मास्क अनिवार्य किए जाने के बाद नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के दलों ने अभियान चलाया हुआ है.
इसी क्रम में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अपने-अपने जोन क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए मास्क न पहनने वालों के 290 प्रकरणों में 29 हजार रुपए की राशि स्पॉट फाईन (Raashi Spot Fine) के रूप में वसूल की. वहीं लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनने की समझाइश दी. यह भी पढ़ें : Coronavirus Updates: कोविड-19 टीकाकरण का अगला चरण एक मार्च से होगा शुरू, सरकारी केंद्रों पर नि:शुल्क टीके लगेंगे
मध्यप्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा मास्क न पहनने के खिलाफ सख्त कार्रवाई किये जाने के आदेश के तहत निगम के सभी जोनों के अंतर्गत मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के विरूद्ध कार्यवाही शुरु कर दी गई है. साथ ही जनजागृति अभियान भी चलाए जा रहे हैं.