कोलकाता में एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सोमवार को पानी की बोतल और बीयर की बोतल के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक कीमत वसूलने के साथ-साथ एक ग्राहक पर सेवा शुल्क लगाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर ₹1,500 का जुर्माना लगाया. इसने रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज और एमआरपी से अधिक शुल्क के रूप में ग्राहक से ली गई राशि वापस करने का भी आदेश दिया. आयोग के अध्यक्ष सुक्ला सेनगुप्ता और सदस्य रेयाजुद्दीन खान ने कहा कि अतिरिक्त सेवा शुल्क के बिना भोजन परोसना रेस्टोरेंट का कर्तव्य था और वह पैकेज्ड पेय के लिए अधिक शुल्क नहीं ले सकता.
Consumer court fines Kolkata restaurant for charging above MRP on beer, water; levy of service charge
report by @satyendra_w https://t.co/3WpZ5L8Sag
— Bar & Bench (@barandbench) April 2, 2024













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