Fine For Drinking Water: रेस्टोरेंट में पानी के पैसे वसूलना पड़ा महंगा, ग्राहक को मिला 5000 रुपये का मुआवजा
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कई रेस्टोरेंट अब पानी के लिए भी पैसे ले रहे हैं, जबकि पहले यह मुफ़्त मिलता था. हाल ही में, हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट को पानी के पैसे लेना भारी पड़ गया. रेस्टोरेंट को मुफ़्त पानी ना देने और जबरन सर्विस चार्ज लेने के लिए एक ग्राहक को 5000 रुपये का मुआवज़ा देना पड़ेगा. हैदराबाद के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III ने रेस्टोरेंट को फैसले के 45 दिनों के भीतर ग्राहक को मुआवज़ा देने का आदेश दिया है.

मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, सिकंदराबाद के रहने वाले शिकायतकर्ता ने कुछ समय पहले CBI कॉलोनी के ITLU रेस्टोरेंट में हुई एक घटना का वर्णन किया. देर रात को एक शख्स  में खाने पहुंचा. प्लास्टिक से एलर्जी होने के कारण उन्होंने मुफ़्त सादा पानी मांगा, लेकिन स्टाफ ने कथित तौर पर मना कर दिया, जिससे उन्हें रेस्टोरेंट की अपनी ब्रांड की 500 मिलीलीटर पानी की बोतल 50 रुपये में खरीदनी पड़ी. मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई. बिल में 630 रुपये के दो व्यंजन और एक पानी की बोतल के ऊपर 31.50 रुपये का सर्विस चार्ज भी जोड़ा गया था. उन्होंने पानी की बोतल और सर्विस चार्ज दोनों पर 5% CGST और SGST भी लगाया, जिससे कुल लागत 695 रुपये हो गई.

ग्राहक ने इसकी शिकायत की और कोर्ट ने रेस्टोरेंट को गलत ठहराया. अब कोर्ट के आदेश पर  ग्राहक को रेस्टोरेंट की तरफ से 5000 रुपये मुआवज़ा और 1,000 रुपये कोर्ट का खर्चा देना पड़ेगा. साथ ही, सर्विस चार्ज और टैक्स के पैसे भी वापस करने पड़ेंगे.

दरअसल, तेलंगाना सरकार ने आदेश दिया है कि सभी रेस्टोरेंट को मुफ़्त में साफ पानी देना होगा. बोतल बंद पानी भी सही दाम पर मिलना चाहिए. इसलिए, अब कोई भी रेस्टोरेंट पानी के लिए ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता. आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित मिसालों का इस्तेमाल करते हुए मुफ़्त पानी देने से इनकार करने और अनुचित सर्विस चार्ज लगाने की प्रथा को रेस्टोरेंट द्वारा अस्वीकार्य बताया.