विशाखापत्तनम, 3 जुलाई : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार को भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के एक अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) रखने के आरोप में मामला दर्ज किया है. सीबीआई मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार, विशाखापत्तनम के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के लेखाकार सदस्य दास साधु सुंदर सिंह को एक जुलाई की प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया है.
विशाखापत्तनम और हैदराबाद में आरोपी और उसके रिश्तेदारों के कार्यालय और आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें कुछ आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ लगभग 4.42 लाख रुपये नकद बरामद हुए. अन्य स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान करीब 3.70 लाख रुपये की राशि भी बरामद की गई. यह भी पढ़ें : UP Panchayat Election: पंचायत चुनाव में भाजपा के सामने सपा का दबदबा खत्म करने की चुनौती
यह आरोप लगाया गया है कि उक्त लोक सेवक ने 3.5 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी, जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी. यह आगे आरोप लगाया गया था कि अप्रैल 2008 और अक्टूबर 2018 की अवधि के दौरान, आरोपी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर लगभग 4.7 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति अर्जित की थी.