CBI ने पूर्व आईआरएस अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला किया दर्ज
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूर्व आईआरएस अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है. जांच एजेंसी के मुताबिक टैक्स अपील 1 और अपील 2 के दौरान करीब 104 आईटी अपील पर निर्णय दिया. उन्हें 10 जून को बर्खास्त कर दिया गया.
नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) ने पूर्व आईआरएस अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव (Sanjay Kumar Srivastava) के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है. श्रीवास्तव उन 12 आईआरएस अधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें पिछले महीने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है.
श्रीवास्तव पर नोएडा में आयकर आयुक्त रहने के दौरान धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है. जांच एजेंसी के मुताबिक टैक्स अपील 1 और अपील 2 के दौरान करीब 104 आईटी अपील पर निर्णय दिया.
यह भी पढ़ें : दिल्ली हाई कोर्ट ने राकेश अस्थाना मामले की जांच के लिए दिया चार महीने का समय
सीबीआई ने एक बयान में कहा, "उसने संभवत: अपने आदेश को जून 2019 में अपलोड किया और इसे बैकडेट करते हुए दिसंबर 2018 का प्रदर्शित किया. उसने 104 आईटी अपील अपलोड किए जिसमें से 13 उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे."
ये अपील इनकम टैक्स बिजनेस अप्लीकेशन सिस्टम के जरिये 11 जून और 13 जून को अपलोड किया गया जबकि डिस्पैच रिकार्ड में हेरफेर कर इसे 14 जून की जगह 7 जून को डिस्पैच दिखाया गया. उन्हें 10 जून को बर्खास्त कर दिया गया.