Budget 2024: बजट में आम आदमी को बड़ी राहत, Income Tax में हुई कटौती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मंगलवार को बजट पेश किया गया. बजट में आम आदमी को बड़ी राहत दी गई. सरकार ने नई टैक्स रिजीम में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की है.

देश IANS|
Budget 2024: बजट में आम आदमी को बड़ी राहत, Income Tax में हुई कटौती

नई दिल्ली, 23 जुलाई : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मंगलवार को बजट पेश किया गया. बजट में आम आदमी को बड़ी राहत दी गई. सरकार ने नई टैक्स रिजीम में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की है.

अब, नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स लगेगा. 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत , 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा. टैक्स में हुए इस बदलाव के बाद नौकरीपेशा लोग आसानी से 17,500 रुपये की टैक्स की बचत कर पाएंगे. यह भी पढ़ें : बजट में बिहार के लिए की गई घोषणाएं राज्य को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने में मददगार होंगी: जद (यू)

पहले नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स था. 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स था.

टैक्स स्लैब में राहत देने के साथ सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाली टैक्स छूट 'स्टैंडर्ड डिडक्शन' में 50,000 रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है. बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पुरानी टैक्स रिजीम में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. पुरानी टैक्स रिजीम में सभी टैक्स की दरों को यथावत रखा गया है.

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Budget 2024: बजट में आम आदमी को बड़ी राहत, Income Tax में हुई कटौती

नई दिल्ली, 23 जुलाई : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मंगलवार को बजट पेश किया गया. बजट में आम आदमी को बड़ी राहत दी गई. सरकार ने नई टैक्स रिजीम में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की है.

अब, नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स लगेगा. 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत , 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा. टैक्स में हुए इस बदलाव के बाद नौकरीपेशा लोग आसानी से 17,500 रुपये की टैक्स की बचत कर पाएंगे. यह भी पढ़ें : बजट में बिहार के लिए की गई घोषणाएं राज्य को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने में मददगार होंगी: जद (यू)

पहले नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स था. 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स था.

टैक्स स्लैब में राहत देने के साथ सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाली टैक्स छूट 'स्टैंडर्ड डिडक्शन' में 50,000 रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है. बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पुरानी टैक्स रिजीम में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. पुरानी टैक्स रिजीम में सभी टैक्स की दरों को यथावत रखा गया है.

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