Bihar Panchayat Primary School Teachers Recruitment: पंचायत प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, केवल राज्य के निवासी ही कर सकते हैं आवेदन

बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. बिहार शिक्षा विभाग के मुताबिक, बिहार पंचायत प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए केवल वही लोग आवेदन करते हैं जो इस राज्य में रहते हैं यानी इस राज्य के निवासी ही केवल प्राइमरी स्कूल शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Photo Credits: IANS)

Bihar Panchayat Primary School Teachers Recruitment: बिहार सरकार (Bihar Government) ने राज्य में शिक्षक भर्ती (Teachers Recruitment) को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह ऐलान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बिहार शिक्षा विभाग के मुताबिक, बिहार पंचायत प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती (Bihar Panchayat Primary School Teachers Recruitment) के लिए केवल वही लोग आवेदन करते हैं जो इस राज्य में रहते हैं यानी इस राज्य के निवासी ही केवल प्राइमरी स्कूल शिक्षक (Primary School Teachers) के लिए आवेदन कर सकते हैं.

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के इस फैसले से पहले बीते 18 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को लेकर एक अहम फैसला किया था. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेना, बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय, जिला परिषद नियमावली 2020 को मंजूरी दी गई थी. यह भी पढ़ें: Bihar Assembly Election 2020: बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा हौसला, मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां

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गौरतलब है कि नीतीश सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को लेकर किए गए फैसले में उनकी वेतव वृद्धि भी शामिल है. बताया जा रहा है कि पंचायतीराज और नगर निकाय संस्थानों के नियोजित शिक्षकों के वेतन में 25 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी का फैसला किया गया है, जिसका लाभ करीब साढ़े तीन लाख शिक्षकों को अप्रैल 2021 से मिलने लगेगा. इतना ही नहीं उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का फायदा भी पहुंचाया जाएगा, जिसके मुताबिक नियोजित शिक्षकों की सैलरी में ईपीएफ स्कीम के साथ 20 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी.

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