बरेली की अदालत ने तबलीगी जमात के 12 सदस्‍यों को बरी किया,थाइलैंड के नौ नागरिक भी शामिल

बरेली की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को सबूतों के अभाव में तबलीगी जमात के 12 सदस्यों को बरी कर दिया जिनमें थाईलैंड के नौ नागरिक भी शामिल हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

बरेली, 29 अगस्त : बरेली (Bareilly) की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को सबूतों के अभाव में तबलीगी जमात के 12 सदस्यों को बरी कर दिया जिनमें थाईलैंड के नौ नागरिक भी शामिल हैं. बचाव पक्ष के अधिवक्ता मिलन कुमार गुप्ता ने बताया कि तबलीगी जमात के 12 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था,जिनमें थाईलैंड के नौ नागरिक, तमिलनाडु के दो लोग और एक स्थानीय नागरिक शामिल है.

इन्हें पिछले वर्ष शाहजहांपुर की एक मस्जिद से महामारी से संबंधित दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. शाहजहांपुर के सदर थाने में तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता , महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, विदेशी एवं पासपोर्ट अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. यह भी पढ़ें : Uttar Pradesh: जेल में बंद रिटायर आईपीएस अधिकारी के खिलाफ एक और मामला दर्ज

मामले पर सुनवाई बरेली में हुई थी. गुप्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान तबलीगी जमात के सदस्यों ने खुद को बेकसूर बताया.

Share Now

\