असम सरकार का बड़ा फैसला, अंतरजातीय विवाह करने वालों को देगी वित्तीय सहायता
सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार अंतरजातीय विवाह योजना के तहत एक व्यवसाय या आय सृजन उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी
Inter-caste Marriage Scheme: सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार (Assam Govt) अंतरजातीय विवाह योजना के तहत एक व्यवसाय या आय सृजन उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हाल ही में शुरू की गई अंतरजातीय विवाह योजना के तहत किसी भी तरह का व्यवसाय करने या आय सृजन का कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 10,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक दिए जाएंगे.
अधिकारी के मुताबिक, योजना के लाभार्थी की शादी अप्रैल 2019 से मार्च 2021 के बीच होनी चाहिए और दंपति की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. योजना का लाभार्थी होने के लिए एक और शर्त यह है कि पति या पत्नी में से किसी भी एक को अनुसूचित जाति और दूसरे को सामान्य जाति का होना चाहिए. यह भी पढ़े: संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा अंतरजातीय विवाह को लेकर RSS ने कभी नही किया विरोध
उन्होंने कहा कि कई मौकों पर यह देखा गया है कि परिवार अंतरजातीय विवाह को अस्वीकार कर देते हैं, जिससे आत्महत्या सहित कई समस्याएं होती हैं. अधिकारी ने कहा कि यह योजना राज्य में सद्भाव, सकारात्मक मानसिकता और सामाजिक संतुलन की भावना को प्रोत्साहित करेगी.