कोर्ट ने दिया भगोड़ें विजय माल्या की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश

भारतीय बैंकों को 900 करोड़ रुपए की चपत लगाकर विदेश भागने वाले उद्योगपति विजय माल्या को मुंबई की विशेष अदालत ने तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. भगोड़े शराब कारोबारी माल्या के खिलाफ गैरजमानती वॉरेंट प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जारी किया गया है.

विजय माल्या (Photo Credit: IANS)

मुंबई: भारतीय बैंकों को 900 करोड़ रुपए की चपत लगाकर विदेश भागने वाले उद्योगपति विजय माल्या को मुंबई की विशेष अदालत ने तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. भगोड़े शराब कारोबारी माल्या के खिलाफ गैरजमानती वॉरेंट प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत बुधवार को जारी किया गया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में माल्या की किंगफ़िशर एयरलाइन, यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत नई चार्जशीट लाखिल की है. इसी केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विजय माल्या को तुरंत गिरफ्तार कर हाजिर करने के लिए कहा है.

ईडी के कोर्ट को बताया की माल्या ने मनी लॉन्ड्रिंग कर 13 बैंको के समूह के साथ करीब 6000 करोड़ रुपये की धोखधड़ी कर फरार हो गया है. ईडी ने कहा कि माल्या कई समन के बावजूद भी जाँच के लिए हाजिर नहीं हो रहा है ऐसे में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरेंट जारी किया जाए. जिसके बाद कोर्ट ने ईडी की याचिका मंजूर करते हुए गिरफ्तारी के आदेश दे दिए.

माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के 9000 करोड़ रुपये के कर्ज न चुका पाने के मामले में भारत में वांछित है. वह पिछले वर्ष मार्च में ब्रिटेन भाग गया था. भारत सरकार ने पिछले वर्ष जून में भगोड़े व्यापारी को प्रत्यर्पित करने के लिए ब्रिटेन को दस्तावेज सौंपे थे.

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