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AirAsia: फ्लाइट लेट होने से खराब हुआ किसान का हाइब्रिड पौधा, एयरएशिया को देना होगा 90,750 रुपये का मुआवजा

फ्लाइट में देरी के कारण अब्दुल अजीज की कोच्चि जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई. इसके चलते उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा और उनके साथ लाया गया हाइब्रिड कटहल का पौधा खराब हो गया. किसान ने इस मामले को लेकर एयरएशिया के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई.

AirAsia: फ्लाइट लेट होने से खराब हुआ किसान का हाइब्रिड पौधा, एयरएशिया को देना होगा 90,750 रुपये का मुआवजा
(Photo Credits: IANS)

AirAsia Ordered To Pay Rs 90K After Flight Delay: केरल के पलक्कड़ जिले के एक किसान को फ्लाइट में देरी के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरलाइन कंपनी एयरएशिया को 90,750 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. किसान द्वारा विदेश से लाया जा रहा एक दुर्लभ हाइब्रिड कटहल का पौधा यात्रा में देरी के कारण खराब हो गया था. Delta Airlines के विमान का पंख उड़ान के दौरान हवा में टूटा, बाल-बाल बचे सैकड़ो Passenger; देखें डरावनी VIDEO

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पलक्कड़ निवासी अब्दुल अजीज हाइब्रिड फलों की खेती और अनुसंधान का काम करते हैं. अगस्त 2025 में वह हाइब्रिड कटहल का पौधा खरीदने के लिए मलेशिया और इंडोनेशिया गए थे. वापसी के दौरान उन्हें 30 अगस्त को कुआलालंपुर के रास्ते कोच्चि पहुंचना था, लेकिन मेदान-कुआलानामु से उनकी फ्लाइट कई घंटे देरी से चली.

कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने से हुआ नुकसान

फ्लाइट में देरी के कारण अब्दुल अजीज की कोच्चि जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई. इसके चलते उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा और उनके साथ लाया गया हाइब्रिड कटहल का पौधा खराब हो गया. किसान ने इस मामले को लेकर एयरएशिया के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई.

नोटिस के बावजूद जवाब देने नहीं पहुंची एयरएशिया

रिपोर्ट के अनुसार, एयरएशिया को 7 फरवरी 2026 को ईमेल के जरिए नोटिस भेजा गया था. इसके बावजूद एयरलाइन न तो आयोग के सामने पेश हुई और न ही कोई जवाब दाखिल किया. इसके बाद आयोग ने एकतरफा सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता के दावों को स्वीकार कर लिया.

आयोग ने अपने फैसले में कहा कि फ्लाइट में देरी और कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने के पीछे एयरलाइन की सेवा में कमी और समन्वय की विफलता जिम्मेदार थी. इसके कारण शिकायतकर्ता को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ी.

आयोग ने क्या दिया फैसला?

पलक्कड़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि किसान की पूरी यात्रा का उद्देश्य ही प्रभावित हो गया और अब उन्हें नया पौधा खरीदने के लिए दोबारा विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है. आयोग ने एयरएशिया को निम्न भुगतान करने का निर्देश दिया:

टिकट राशि की वापसी: 30,750 रुपये

यात्रा और ठहरने का खर्च: 25,000 रुपये

सेवा में कमी के लिए मुआवजा: 25,000 रुपये

कानूनी खर्च: 10,000 रुपये.

इस तरह कुल 90,750 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया है.

45 दिनों के भीतर करना होगा भुगतान

आयोग ने एयरएशिया को 45 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है. आदेश का पालन नहीं करने की स्थिति में कंपनी को भुगतान होने तक हर महीने 500 रुपये अतिरिक्त हर्जाना देना होगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 11, 2026 02:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).