अहमदाबाद नगर निगम का बड़ा फैसला, पान की दुकानों के पास थूका हुआ पाए जाने पर भरना पड़ेगा 10 हजार का जुर्माना

अहमदाबाद नगर निगम ने एक नया नियम लागू किया है जिसके मुताबिक, उन पान दुकानदारों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिनकी दुकान के आस-पास पान का पीक थूका हुआ पाया जाएगा.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: AFP)

गांधीनगर: अहमदाबाद नगर निगम ने एक नया नियम लागू किया है जिसके मुताबिक, उन पान दुकानदारों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिनकी दुकान के आस-पास पान का पीक थूका हुआ पाया जाएगा. निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और मास्क न पहनने पर जुर्माने की रकम 200 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। यह फैसला कोविड-19 के संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए किया गया है.

निगमायुक्त मुकेश कुमार ने घोषणा की कि पान की दुकान के पास पीक थूका पाए जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना तय किया गया है.सोमवार को यह फैसला कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा बैठक में ली गई.

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