BJP MLA Munirathna Arrest Case: बीजेपी विधायक मुनिरत्ना के खिलाफ रेप का नया मामला दर्ज, पीड़िता ने कहा, 'प्राइवेट रिसॉर्ट में ले जाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया'
कर्नाटक के आरआर नगर से भाजपा के विधायक मुनिरत्ना की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. अब एक महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए रामनगर जिले के कागलीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
BJP MLA Munirathna Arrest Case: कर्नाटक के आरआर नगर से भाजपा के विधायक मुनिरत्ना की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. अब एक महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए रामनगर जिले के कागलीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता ने डीएसपी दिनकर शेट्टी की मौजूदगी में 2 घंटे से अधिक समय तक बयान दिया. उसका कहना है कि उसके साथ एक निजी रिसॉर्ट में दुष्कर्म किया गया. पुलिस आज स्थानीय स्तर पर पीड़िता की तलाश करेगी. इस घटना के सिलसिले में विधायक मुनिरत्न समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. भाजपा विधायक मुनिरत्न फिलहाल एक ठेकेदार को जान से मारने की धमकी देने और जातिगत गाली देने के मामले में परप्पा की अग्रहारा जेल में बंद हैं.
ठेकेदार चालुवराजू द्वारा दायर धोखाधड़ी के मामले में भाजपा विधायक मुनिरत्न को कल बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी थी. जातिगत दुर्व्यवहार मामले में बीजेपी विधायक मुनिरत्ना की ओर से दायर जमानत याचिका के भाग्य पर आज फैसला होगा. जमानत नहीं मिलने पर मुनिरत्ने को परप्पा की अग्रहारा जेल भेज दिया जाएगा.
इससे पहले, मंगलवार को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने विधायक मुनिरत्न को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) के एक ठेकेदार को परेशान करने और कथित तौर पर जातिवादी गालियों का इस्तेमाल करने के आरोप में 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. मुनिरत्न को शनिवार को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह अपने खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भागने की कोशिश कर रहे थे. एक प्राथमिकी में, बीबीएमपी ठेकेदार चेलुवराजू ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता ने 2021 में ठोस अपशिष्ट निपटान अनुबंध के लिए उनसे 30 लाख रुपये की मांग की थी. हालांकि, अपशिष्ट प्रबंधन अनुबंध के लिए 10 ऑटो ट्रिपर प्राप्त करने के लिए भुगतान करने के बावजूद, उन्हें नगर निकाय से मंजूरी नहीं मिली.
चेलुवराजू ने कहा कि विधायक द्वारा उन्हें बार-बार परेशान किया जा रहा था, जिन्होंने उन्हें मौखिक रूप से गाली दी और शारीरिक रूप से भी पीटा. शिकायत में चेलुवराजू ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक ने उन्हें अपना काम नहीं करने दिया और सितंबर 2023 में उन्हें थप्पड़ भी मारा. पूर्व पार्षद वेलुनाय्याकर द्वारा दायर एक अन्य मामले में मुनिरत्न पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, मुनिरत्न ने आरोपों से इनकार किया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 19, 2024 08:44 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

