बिना अनुमति Aishwarya Rai की फोटो-वीडियो का इस्तेमाल गैरकानूनी, 72 घंटे के भीतर पोस्ट हटाने का आदेश: दिल्ली हाईकोर्ट
बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीरें और वीडियो का किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
नई दिल्ली, 11 सितंबर : बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीरें और वीडियो का किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही कोर्ट ने 72 घंटे के भीतर ऐश्वर्या राय की अनुमति के बिना पोस्ट किए गए सभी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इस मामले में संबंधित वेबसाइट को ब्लॉक करने सहित कई कड़े निर्देश दिए हैं. अदालत ने यह कहा है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान, नाम या छवि का दुरुपयोग उसकी निजता और गरिमा के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. ऐश्वर्या राय ने अपनी निजता की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने कहा था कि उनकी तस्वीरों और वीडियो का बिना अनुमति के इस्तेमाल हो रहा है, जो उनके व्यक्तिगत जीवन और साख के लिए हानिकारक है. यह भी पढ़ें : बीयर पीने की उम्र में होगा बदलाव, हर ब्रांड का अल्कोहल होगा उपलब्ध; Delhi में फिर बदल सकती है शराब नीति
कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐश्वर्या राय बच्चन कई बड़े ब्रांड्स की एंबेसडर हैं. ऐसे में उनके व्यक्तित्व का कोई भी दुरुपयोग उनकी साख और प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा सकता है. दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति की निजता और गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता. ऐश्वर्या राय की याचिका पर आए इस आदेश से कई और सेलिब्रिटीज और आम जनता के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश गया है कि उनकी पहचान और छवि को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा सकती.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 12, 2025 08:39 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

