गोविंदा और जैकी श्रॉफ पर उपभोक्ता अदालत ने ठोका जुर्माना, किया था ऐसा काम
गोविंदा और जैकी श्रॉफ (Photo Credits: Instagram)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar, Uttar Pradesh) की एक उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) ने गोविंदा (Govinda) और जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) पर एक दर्द निवारक तेल का प्रचार करने के लिए 20 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है. इसके अलावा तेल बनाने वाली कंपनी पर भी जुर्माना लगाया गया है. एक युवक ने पांच साल पहले एक हर्बल ऑयल बनाने वाली कंपनी और इसके दो सेलिब्रिटी ब्रांड एंबेसडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर अब फैसला आया है.

दायर शिकायत में आरोप लगाया गया कि 15 दिनों में दर्द निवारण नहीं हुआ, जैसा कि इसके विज्ञापन में दावा किया गया था. जुलाई 2012 में समाचार पत्र में एक विज्ञापन देखने के बाद मुजफ्फरनगर के वकील अभिनव अग्रवाल ने अपने 70 वर्षीय पिता बृजभूषण अग्रवाल के लिए 3,600 रुपये की कीमत वाला दर्द निवारण हर्बल ऑयल मंगाया.

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विज्ञापन में दावा किया गया था कि ग्राहकों को फायदा नहीं होने पर 15 दिनों के अंदर रुपये वापस कर दिए जाएंगे. इस्तेमाल किए जाने के दस दिन के बाद भी दर्द दूर नहीं हो सका, जिसके बाद अग्रवाल ने मध्यप्रदेश की कंपनी के प्रतिनिधि से बात की और उसने उन्हें प्रोडक्ट को वापस करने और रिफंड करने की बात कही.

हालांकि, कंपनी ने पैसे वापस नहीं दिए और पुन: संपर्क किए जाने पर वकील को परेशान करने लगे. इसके बाद वकील ने उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया, "मैंने प्रोडक्ट इसलिए खरीदा क्योंकि गोविंदा और जैकी श्रॉफ जैसे सेलिब्रिटी उसका प्रचार कर रहे थे. कंपनी ने वादा किया था 15 दिनों में दर्द दूर हो जाएगा, लेकिन सबकुछ धोखा था."

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अदालत ने मामले से संबंधित सभी पांच लोगों कंपनी, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, टेलीमार्ट शॉपिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और मैक्स कम्युनिकेशन को मुआवजे के रूप में 20 हजार रुपये देने का निर्देश दिया है.

इसके अलावा फर्म को आदेश दिया गया कि वह अन्य कानूनी खर्चो के साथ-साथ अग्रवाल को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ 3,600 रुपये का भुगतान करे.