मुंबई के MHB पुलिस स्टेशन ने बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर, और शोभा कपूर के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. यह मामला 18 अक्टूबर को बोरीवली कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया. आरोपों के अनुसार, "क्लास ऑफ 2017" और "क्लास ऑफ 2020" नामक वेब सीरीज़ में आपत्तिजनक दृश्य फिल्माए गए थे, जिनमें नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल हुआ.
क्या हैं आरोप?
इस केस की शिकायत 2021 में योग प्रशिक्षक स्वप्निल रेवाजी ने MHB पुलिस स्टेशन में की थी, जो बाद में बोरिवली कोर्ट तक पहुंची. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि फरवरी से अप्रैल 2021 के बीच एक नाबालिग लड़की को अश्लील सामग्री में शामिल किया गया. वेब सीरीज़ में स्कूल यूनिफॉर्म पहने पात्रों द्वारा आपत्तिजनक कृत्यों को दिखाया गया, जो बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं.
कानूनी धाराएं और पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने इस मामले में कई धाराएं लगाई हैं, जिनमें शामिल हैं:
- POCSO Act की धारा 13 और 15
- IT Act की धारा 67(a)
- IPC की धारा 292, 293, 295(a)
- महिलाओं की अश्लीलता निषेध अधिनियम
- सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन रोकथाम अधिनियम
पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है. फिलहाल बालाजी टेलीफिल्म्स की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. इस मामले ने मनोरंजन जगत में चर्चा को बढ़ा दिया है, क्योंकि बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है.
अधिक जानकारी और जांच के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि बालाजी टेलीफिल्म्स और कपूर परिवार पर लगाए गए आरोप कितने गंभीर हैं.