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शाहरूख खान की सास सविता छिब्बा के फार्महाउस पर लगा 3 करोड़ का जुर्माना, बॉम्बे टेनेंसी एक्ट उल्लंघन का है आरोप

बॉलीवुड के बादशाह किंग खान की सास सविता छिब्बा की कंपनी के फार्महाउस पर 3 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया गया है. शाहरुख खान की सास और उनकी बेटी नमिता छिब्बा डेजा वू फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर हैं और अलीबाग में इनका ये फार्महाउस स्थित है.

शाहरूख खान की सास सविता छिब्बा के फार्महाउस पर लगा 3 करोड़ का जुर्माना, बॉम्बे टेनेंसी एक्ट उल्लंघन का है आरोप
शाहरुख खान (Photo Credits: Instagram)

बॉलीवुड के बादशाह किंग खान की सास सविता छिब्बा (Savita Chhiba) की कंपनी के फार्महाउस पर 3 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया गया है. शाहरुख खान की सास और उनकी बेटी नमिता छिब्बा डेजा वू फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (Deja Vu Farms) की डायरेक्टर हैं और अलीबाग (Alibaug) में इनका ये फार्महाउस स्थित है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इनपर बॉम्बे टेनेंसी एक्ट (Bombay Tenancy Act) के उल्लंघन का आरोप लगा है.

इस बंगले में अब तक कई बड़ी पार्टियां आयोजित हो चुकी है जिसमें बॉलीवुड एक तमाम सितारे शरीक होते आए हैं. शाहरुख खान भी कई दफा अपना जन्मदिन यहां मना चुके हैं. ये फार्महाउस 1.3 हेक्टेयर में फैला हुआ है जिसमें एक स्विमिंग पूल और हेलिपैड भी मौजूद है.

मुंबई मिरर के एक रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, कलेक्टर विजय सूर्यवंशी (Vijay Sooryavanshi) ने  29 जनवरी 2018 को फार्महाउस के मालिकों को एक नोटिस भेजा था जिसमें बताया गया था की उस समय के एडिशनल कलेक्टर, रायगड़ ने 13 मई 2005 को इस जमीन पर फार्मिंग करने की इजाजत दी थी.

शाहरुख खान के फार्महाउस की फोटो (Photo Credits: Instagram)

साल 2008 में बने इस बंगले में तमाम बॉलीवुड पार्टीज हुई हैं जिनमें शाहरुख खान के 52वें बर्थडे की पार्टी भी शामिल है. 1.3 हेक्टेयर में बने इस फार्महाउस में एक स्विमिंग पूल और हैलीपैड भी है. मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फार्म हाउस को 29 जनवरी 2018 को कलेक्टर विजय सूर्यवंशी द्वारा नोटिस भेजा गया था. नोटिस में लिखा गया था कि प्लॉट के खरीदे जाने के बाद उस वक्त के एडिशनल कलेक्टर रायगड़ ने 13 मई 2005 को इस प्लॉट पर खेतीबाड़ी करने की अनुमति दी थी.

अलीबाग स्थित फार्महाउस (Photo Credits: Twitter)

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लेकिन असल फार्महाउस को तोड़कर वहां एक नए फार्महाउस को बनाया गया जोकि ये बॉम्बे टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 63 के खिलाफ है. इसके बाद फार्महाउस के मालिकों को एक सामान भेजा गया और उनसे सवाल किया गया कि उनपर कार्रवाई क्यों न की जाए? इसके बाद 20 जनवरी 2020 को एक एक आदेश जारी करके कहा गया कि कानून का उल्लंघन करने के चलते उनपर  3 करोड़ 9 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 28, 2020 02:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).