New Rules From 1 September: 1 सितंबर से बदलेंगे कई नियम, ITR और LPG e-KYC की डेडलाइन, दूध होगा महंगा; जानें आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की शुरुआत में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. हालांकि, सितंबर में किसी भी नई कीमत को आधिकारिक घोषणा के बाद ही अंतिम माना जाना चाहिए. यही बात पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों पर भी लागू होती है. आधिकारिक घोषणा से पहले किसी संभावित बदलाव को 1 सितंबर से लागू मानना सही नहीं होगा.
New Rules From 1 September: सितंबर महीने की शुरुआत के साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव और डेडलाइन सामने हैं, जिनका असर टैक्सपेयर्स, LPG उपभोक्ताओं, दूध खरीदने वालों, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और बैंक ग्राहकों पर पड़ सकता है. हालांकि, जिन बदलावों को "1 सितंबर के नए नियम" कहा जा रहा है, उनमें से सभी इसी तारीख से लागू नहीं होंगे. कुछ अहम डेडलाइन 31 अगस्त को खत्म हो रही हैं, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से जुड़े नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे. Delhi CNG Price Hike: दिल्ली-NCR में फिर बढ़े CNG के दाम, आज से नई कीमतें लागू; जानें नए रेट
आइए जानते हैं कौन-कौन से बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण हैं.
अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अब बोर्डिंग पास पर नहीं लगवानी होगी इमिग्रेशन की मुहर
1 सितंबर 2026 से भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों को इमिग्रेशन काउंटर पर अपने बोर्डिंग पास पर स्टांप लगवाने की जरूरत नहीं होगी. यात्री मोबाइल में मौजूद ई-बोर्डिंग पास या उसका प्रिंटेड वर्जन दिखाकर यात्रा कर सकेंगे. इससे एयरपोर्ट पर प्रस्थान प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज होने की उम्मीद है.
मुंबई में 1 सितंबर से महंगा होगा तबेला का दूध
मुंबई के तबेला (डेयरी फार्म) से मिलने वाला ताजा भैंस का दूध 1 सितंबर 2026 से महंगा हो जाएगा. मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने थोक कीमत में 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. इसके बाद कीमत 93 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी. नई दरें 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेंगी.
दूध उत्पादकों का कहना है कि डेयरी पशुओं, चारे और पशु आहार की लागत बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं. एसोसिएशन के अनुसार कई प्रकार के पशु आहार की कीमतों में 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ी है.
यह बढ़ोतरी केवल थोक कीमत पर लागू होगी. खुदरा बाजार में दूध कितना महंगा होगा, यह अलग-अलग सप्लायर और विक्रेताओं पर निर्भर करेगा. इसलिए सभी उपभोक्ताओं के लिए 9 रुपये प्रति लीटर की समान बढ़ोतरी मानना सही नहीं होगा.
गौरतलब है कि यह बढ़ोतरी त्योहारों के मौसम से ठीक पहले हो रही है, जब दूध और डेयरी उत्पादों की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है.
कुछ टैक्सपेयर्स के लिए 31 अगस्त है ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख
जिन टैक्सपेयर्स की बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है और जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उन्हें असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 31 अगस्त 2026 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा. यह डेडलाइन ITR-3 और ITR-4 फाइल करने वाले पात्र करदाताओं पर लागू होती है.
जो लोग समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, वे लागू नियमों और लेट फीस के साथ विलंबित (Belated) रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इसलिए 31 अगस्त कोई नया नियम लागू होने की तारीख नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण टैक्स डेडलाइन है.
LPG e-KYC की डेडलाइन भी 31 अगस्त को होगी खत्म
जिन LPG उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित e-KYC अनिवार्य है, उन्हें 31 अगस्त 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इस डेडलाइन को महीने के अंत तक बढ़ाया गया है.
जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, उन्हें अपने LPG सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि गैस कनेक्शन या मिलने वाले लाभों में किसी तरह की परेशानी न हो.
RBI के नए FD नियम 1 सितंबर नहीं, 1 अक्टूबर से होंगे लागू
फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से जुड़े नए नियमों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक डिपॉजिट पर ब्याज दरों से जुड़े नियमों में संशोधन किया है, लेकिन ये बदलाव 1 सितंबर 2026 से नहीं, बल्कि 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे.
नए नियमों के तहत 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक के बल्क डिपॉजिट से संबंधित प्रावधान शामिल हैं. बैंकों को ऐसे डिपॉजिट पर लागू ब्याज दरें प्रत्येक कार्य दिवस सुबह 10:10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होंगी. इन बदलावों का उद्देश्य ब्याज दरों में अधिक पारदर्शिता लाना है. इसलिए सामान्य FD निवेशकों के लिए 1 सितंबर से कोई नया RBI नियम लागू नहीं हो रहा है.
LPG और ईंधन की कीमतों की भी हो सकती है समीक्षा
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की शुरुआत में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. हालांकि, सितंबर में किसी भी नई कीमत को आधिकारिक घोषणा के बाद ही अंतिम माना जाना चाहिए. यही बात पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों पर भी लागू होती है. आधिकारिक घोषणा से पहले किसी संभावित बदलाव को 1 सितंबर से लागू मानना सही नहीं होगा.
उपभोक्ताओं को किन तारीखों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए?
अलग-अलग बदलावों की प्रभावी तारीखें अलग हैं. ITR दाखिल करने और LPG e-KYC की अंतिम तारीख 31 अगस्त है. वहीं मुंबई में तबेला के दूध की नई थोक कीमत और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बोर्डिंग पास संबंधी नया नियम 1 सितंबर से लागू होगा. दूसरी ओर RBI का नया FD फ्रेमवर्क 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा.
ऐसे में उपभोक्ताओं को किसी भी बदलाव की वास्तविक लागू होने की तारीख जरूर जांचनी चाहिए और यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि "1 सितंबर के नए नियम" कहे जाने वाले सभी बदलाव उसी दिन से लागू हो रहे हैं.