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देश की खबरें | ‘आल्ट न्यूज’ के जुबैर ने प्राथमिकी के खिलाफ याचिका दायर की

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देश की खबरें | ‘आल्ट न्यूज’ के जुबैर ने प्राथमिकी के खिलाफ याचिका दायर की

प्रयागराज, 21 नवंबर ‘आल्ट न्यूज’ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने गाजियाबाद में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है।

पिछले महीने दर्ज प्राथमिकी में विवादास्पद पुजारी यति नरसिंहानंद की एक सहयोगी द्वारा की गई शिकायत में मोहम्मद जुबैर पर धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्यता बढ़ाने के साथ ही अन्य आरोप भी लगाए गए।

यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जुबैर ने तीन अक्टूबर, 2024 को मुस्लिमों के बीच नरसिंहानंद के खिलाफ हिंसा भड़काने के इरादे से उनके एक पुराने कार्यक्रम का वीडियो पोस्ट किया।

शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया कि जुबैर ने ‘एक्स’ पर यति का संपादित वीडियो पोस्ट किया जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर अशोभनीय टिप्पणी थी। इसका उद्देश्य यति के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काना था। जुबैर ने अपने एक्स पोस्ट में नरसिंहानंद के कथित भाषण को “अपमानजनक” कहा है।

मोहम्मद जुबैर पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 196 (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाना), 228 (झूठे साक्ष्य तैयार करना), 299 (धार्मिक भावनाएं भड़काने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण कार्य) और 351 (2) (आपराधिक धमकी के लिए दंड) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जुबैर ने रिट याचिका में अदालत से प्राथमिकी रद्द करने और उत्पीड़न की कार्रवाई से सुरक्षा दिये जाने का अनुरोध किया है। अपनी याचिका में जुबैर ने कहा कि उनका ‘एक्स’ पोस्ट यति के खिलाफ हिंसा की वकालत नहीं करता, बल्कि इसने नरसिंहानंद के कार्यों के बारे में पुलिस अधिकारियों को महज सचेत किया।

याचिका में यह भी कहा गया है कि पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी उस समय की गई जब यति नरसिंहानंद घृणास्पद भाषण के एक दूसरे मामले में जमानत पर बाहर थे और उसमें जमानत की शर्त थी कि वह ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता हो।

इस मामले में अगले सप्ताह एक खंडपीठ द्वारा सुनवाई किए जाने की संभावना है।

यति को पैगंबर मोहम्मद और कुरान के खिलाफ सवाल उठाने से रोकने की मांग के साथ एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 21, 2024 11:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).