देश की खबरें | यूट्यूबर ने अक्षय कुमार के 500 करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस का किया विरोध

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. यूट्यूबर राशिद सिद्दीकी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अक्षय कुमार द्वारा भेजे गए मानहानि के नोटिस का विरोध करते हुए अभिनेता द्वारा मांगी गई 500 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति को अनुचित बताया है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुम्बई, 21 नवम्बर यूट्यूबर राशिद सिद्दीकी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अक्षय कुमार द्वारा भेजे गए मानहानि के नोटिस का विरोध करते हुए अभिनेता द्वारा मांगी गई 500 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति को अनुचित बताया है।

सिद्दीकी ने कहा कि उनके वीडियो में कुछ भी मानहानिकारक नहीं है। साथ ही अक्षय कुमार से यह नोटिस वापस लेने का आग्रह भी किया और ऐसा ना करने पर उन्होंने अभिनेता के खिलाफ ‘‘उचित कानूनी कार्यवाही’’ शुरू करने की बात भी कही।

यह भी पढ़े | Maharashtra Horror: महाराष्ट्र में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दो नाबालिग लड़कों ने किया रेप, पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज किया मामला.

कुमार ने सिद्दीकी को 17 नवंबर को भेजे गए मानहानि के नोटिस में राजपूत की मौत के मामले में उनके खिलाफ ‘झूठे और निराधार’ आरोप लगाने के लिये 500 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की थी।

कुमार ने लॉ फर्म ‘आई सी लीगल’ के जरिए भेजे गए नोटिस में कहा था कि राशिद सिद्दीकी ने अपने यूट्यूब चैनल ‘एफ एफ न्यूज’ पर उनके खिलाफ कई मानहानिकारक और अपमानजनक वीडियो डाले हैं।

यह भी पढ़े | Nagrota Encounter: नगरोटा साजिश के लिए भारत ने पाकिस्तान को दी चेतावनी; कश्मीर के अवंतीपोरा से पकड़े गए 2 जैश आतंकी.

सिद्दीकी ने अपने वकील जे. पी. जैसवाल के जरिए शुक्रवार को नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि अक्षय कुमार द्वारा लगाए गए आरोप ‘‘झूठे, कष्टकारी और उत्पीड़क और उसे परेशान करने के इरादे से लगाए गए हैं’’।

उसने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिद्दीकी सहित कई पत्रकारों ने इस मामले पर खबरें दिखाईं थीं क्योंकि कई प्रभावशाली लोगों का नाम मामले से जुड़ा था और अन्य मीडिया चैनल सही जानकारी मुहैया नहीं करा रहे थे।

अपने जवाब में सिद्दीकी ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

जवाब में कहा गया है कि सिद्दीकी द्वारा जारी वीडियो को मानहानिकारक नहीं माना जा सकता और उसे निष्पक्षता के साथ किसी के नजरिए के तौर पर देखा जाना चाहिए।

जवाब में कहा गया है, ‘‘सिद्दीकी द्वारा दिखाई गई खबर सार्वजनिक पटल पर है और उन्होंने (सिद्दीकी) अन्य समाचार चैनलों को स्रोत के तौर पर भी दिखाया है।’’

उन्होंने मानहानि नोटिस जारी करने में की गई देरी पर भी सवाल उठाए और कहा कि वीडियो अगस्त 2020 को ‘अपलोड’ की गई थी।

जवाब में कहा गया है, ‘‘500 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग अनुचित है और इसे केवल सिद्दीकी पर दबाव बनाने के इरादे से ही किया गया है।’’

सिद्दीकी ने कुमार से नोटिस वापस लेने का आग्रह किया और ऐसा नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने की बात कही।

बिहार से नाता रखने वाले यूट्यूबर ने दावा किया कि अभिनेता ने उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया है।

मुम्बई पुलिस भी अपने, महाराष्ट्र सरकार और मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ मानहानिकारक, लोगों को गुमराह करने वाले और जानबूझकर अपमान करने से संबंधित विभिन्न पोस्ट के लिए सिद्दीकी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है।

मुंबई की एक अदालत ने तीन नवम्बर को सिद्दीकी को अग्रिम जमानत दे दी थी और उसे जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now