देश की खबरें | राजस्थान में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक को 20 साल की जेल
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कोटा (राजस्थान), 15 जुलाई , राजस्थान के बूंदी जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को शनिवार को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम अदालत के न्यायाधीश सलीम बदरा ने दोषी यूनुस पठान (22) पर 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला वर्ष 2021 का है।
पॉक्सो अदालत के लोक अभियोजक राकेश ठाकुर के मुताबिक मई 2021 में बूंदी जिले के केशोरायपाटन कस्बे में यूनुस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। यूनुस लड़की के पड़ोस में किराए पर रहता था। उस समय लड़की की उम्र 17 साल 10 महीने थी।
राकेश ठाकुर ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 28 मई, 2021 को केशोरायपाटन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि यूनुस पठान ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ जाने के लिए विवश किया और उनकी बेटी 10,000 रुपये नकद, सोने और चांदी के आभूषण लेकर यूनुस के साथ चली गई। यूनुस उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का रहने वाला है।
पुलिस ने नाबालिग लड़की की तलाश शुरू की और उसे 10 दिनों के बाद बूंदी जिले के नैनवां शहर से बचाया, जहां वह यूनुस के साथ रह रही थी।
उन्होंने बताया कि पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने यूनुस के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के तहत दुष्कर्म की धाराएं जोड़ी। पीड़िता की चिकित्सा जांच कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
अदालत ने मामले के एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया। बरी आरोपी ने नाबालिग लड़की और यूनुस को नैनवां में पनाह दी थी।
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