योगी सरकार ने जारी किए लॉकडाउन 4.0 से जुड़े दिशानिर्देश
प्रदेश के मुख्य सचिव आर. के. तिवारी ने राज्य के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय तथा जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए दिशा निर्देश में कहा कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी तरह की सामान्य विमान यात्राएं, मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल-कॉलेज, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल थिएटर, असेंबली हॉल, सभी पूजा स्थल इत्यादि पहले की तरह ही बंद रहेंगे।
लखनऊ, 18 मई केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लॉकडाउन 4.0 के संबंध में सोमवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए।
प्रदेश के मुख्य सचिव आर. के. तिवारी ने राज्य के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय तथा जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए दिशा निर्देश में कहा कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी तरह की सामान्य विमान यात्राएं, मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल-कॉलेज, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल थिएटर, असेंबली हॉल, सभी पूजा स्थल इत्यादि पहले की तरह ही बंद रहेंगे।
एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतरराज्यीय आवागमन और राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों के प्रदेश के अंदर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं दी गई है। इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
निषिद्ध, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही किया जाएगा।
निषिद्ध क्षेत्र के बाहर सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों की इजाजत होगी, लेकिन इनमें मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।
सभी बाजारों को इस तरह खोला जाएगा कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुले और सामाजिक दूरी तथा अन्य सभी प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो। मुख्य सब्जी मंडी अब सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। फल और सब्जी मंडियों को बड़े तथा खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आम लोगों के लिए खोला जा सकेगा।
शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में सामाजिक दूरी के साथ साप्ताहिक मंडी लगाने की इजाजत होगी।
मिठाई की दुकानें भी खोलने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन उन पर सिर्फ बिक्री का काम होगा। वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी से पहले पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा शादी में 20 लोगों से ज्यादा को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
पटरी व्यवसायियों को अपना काम करने की इजाजत होगी, लेकिन उन्हें भी मास्क और 10 थानों का इस्तेमाल करना होगा और उन्हें सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सिर्फ खुले स्थानों पर बिक्री करने की इजाजत होगी। प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर क्लीनिंग की दुकानें खोलने की भी इजाजत होगी।
नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों को इमरजेंसी तथा आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति और सभी सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण के बाद ही खोलने की इजाजत दी जाएगी।
अब राज्य के अंदर और उसके बाहर चिकित्सा व्यवसायियों, नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी तथा एंबुलेंस को बिना किसी रोक-टोक के आवागमन की इजाजत होगी।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 19, 2020 12:43 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

