जरुरी जानकारी | खाता जब्ती मामले में शाओमी सक्षम प्राधिकारी के पास जाएः उच्च न्यायालय

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 5,551.27 करोड़ रुपये जब्त किए जाने के मामले में फेमा कानून के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने को कहा है।

बेंगलुरु, आठ जुलाई कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 5,551.27 करोड़ रुपये जब्त किए जाने के मामले में फेमा कानून के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने को कहा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शाओमी पर गैरकानूनी ढंग से पैसा विदेश भेजने का आरोप लगाते हुए उसके बैंक खातों में जमा 5,551.27 करोड़ रुपये जब्त कर लिए थे।

इस मामले में राहत के लिए चीनी कंपनी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस जी पंडित ने कहा कि विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) में ही विवाद निपटान की व्यवस्था की गई है।

न्यायालय ने कहा कि फेमा कानून के तहत जब्ती का आदेश देने वाले अधिकारी को 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जब्ती आदेश के साथ संबंधित सामग्री रखने की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में शाओमी को पहले सक्षम प्राधिकारी के पास जाना होगा।

न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी को 60 दिनों के भीतर मामले का निपटान करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कहा कि कंपनी उसके आदेश के खिलाफ अपील कर सकती है लेकिन इस समय उच्च न्यायालय से संपर्क नहीं कर सकती है।

प्रेम

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\