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सारे नियमों का पालन किये बिना भुगतान सेवा शुरू नहीं करेंगे : वॉट्सऐप इंक ने न्यायालय में कहा

कंपनी ने प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह बात कही।

सारे नियमों का पालन किये बिना भुगतान सेवा शुरू नहीं करेंगे : वॉट्सऐप इंक ने न्यायालय में कहा
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नयी दिल्ली, 13 मई वॉट्सऐप इंक ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह भारत में लागू सभी नियमों का पालन किये बिना भुगतान सेवा योजना शुरू नहीं करेगी।

कंपनी ने प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह बात कही।

पीठ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग से एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अमेरिकी कंपनी के मौजूदा मॉडल पर यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) में परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गयी है।

पीठ में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय भी थे।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘प्रतिवादी संख्या 3- वॉट्सऐप इंक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल की ओर से बयान दिया है कि वे लागू सभी नियमों का अनुपालन किये बिना भुगतान योजना पर आगे नहीं बढ़ेंगे।’’

शीर्ष अदालत ने केंद्र, वॉट्सऐप इंक और अन्य को याचिका पर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा।

पीठ ने कहा, ‘‘उन्हें नोटिस का जवाब तीन सप्ताह के बाद देना है।’’

दिल्ली की संस्था गुड गवर्नेंस चैंबर्स ने याचिका में कहा कि एनपीसीआई ने फरवरी 2018 में वॉट्सऐप इंक को यूपीआई प्रणाली के तहत भुगतान सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी थी।

याचिका में आरोप लगाया गया कि वॉट्सऐप इंक ने यूपीआई लेनदेन के लिए एक अलग विशेष ऐप शुरू नहीं किया है बल्कि अपने मैसेजिंग ऐप को यूपीआई की सुविधा से जोड़ा है।

याचिका में दावा किया गया, ‘‘इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 (वॉट्सऐप इंक) ऐसे मॉडल के आधार पर परिचालन करता है जिसमें एक सोशल मीडिया ऐप पर यूपीआई आधारित भुगतान सेवा को जोड़ा गया है।’’

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(The above story first appeared on LatestLY on May 13, 2020 08:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).