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Jharkhand: पति की हत्या के लिए महिला को आजीवन कारावास की सजा

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले पति की हत्या करने के मामले में एक महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई.

Jharkhand: पति की हत्या के लिए महिला को आजीवन कारावास की सजा
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits : Pixabay)

चाईबासा, 28 सितंबर : झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले पति की हत्या करने के मामले में एक महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने एक विवाद के दौरान जुलाई, 2019 में पति की हत्या करने की दोषी सोमबारी बंदींग को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, डोमा बंदींग और उनकी पत्नी सोमबारी बंदींग अपने घर के पिछवाड़े में लकड़ियां काट रहे थे, उसी वक्त एक छोटी सी बात को लेकर उनकी आपस में कहासुनी हो गई थी. यह भी पढ़ें : UP: स्कूली छात्र की मौत के बाद हिंसा करने वाले 9 गिरफ्तार

सोमबारी के हाथ में कुल्हाड़ी थी और उसने पति पर उससे वार किया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 28, 2022 09:20 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).