देश की खबरें | महाराष्ट्र के मंत्री मुंडे की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला को मिली जमानत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के बीड जिले की एक अदालत ने राज्य के मंत्री धनंजय मुंडे की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला करुणा शर्मा को अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से जुड़े एक मामले में मंगलवार को जमानत दे दी।

बीड,21 सितंबर महाराष्ट्र के बीड जिले की एक अदालत ने राज्य के मंत्री धनंजय मुंडे की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला करुणा शर्मा को अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से जुड़े एक मामले में मंगलवार को जमानत दे दी।

शर्मा को कुछ लोगों के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के 16 दिन बाद उन्हें जमानत दी गई।

उन्होंने जिले के पार्ली में पांच सितंबर को संवाददाता सम्मेलन करने की घोषणा की थी और कहा था कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मुंडे के कथित गलत कामों को खुलासा करने जा रही हैं। जब शर्मा संवाददाता सम्मेलन के स्थान पर पहुंची तो वहां महिलाओं के एक समूह ने उनका विरोध किया और आरोप हैं कि दोनों पक्षों के बीच हुई बहस में उन्होंने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया।

शर्मा को संवाददाता सम्मेलन से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई पहले दो बार स्थगित की जा चुकी थी। मंगलवार को अंबाजोगई तहसील सत्र अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की।

सरकारी वकील अशोक कुलकर्णी ने बताया कि उन्हें 25,000 रुपये का मुचलका पेश करना होगा। अदालत ने सुनवाई को छोड़ कर उन पर अंबाजोगई और पार्ली तहसीलों में जाने पर रोक लगा दी।

बीड जिला जेल से बाहर निकलने पर शर्मा ने पत्रकारों से बात करने से इनकार किया और मुंबई के लिए रवाना हो गईं।

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