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देश की खबरें | शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता के बारे में फैसला करने समय किसी दबाव में नहीं झुकूंगा : नार्वेकर

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शुक्रवार को जोर दिया कि सत्तारूढ़ शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में फैसला करते हुए वह किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने में जो समय लगना है, वह लगेगा।

देश की खबरें | शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता के बारे में फैसला करने समय किसी दबाव में नहीं झुकूंगा : नार्वेकर

मुंबई, 12 मई महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शुक्रवार को जोर दिया कि सत्तारूढ़ शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में फैसला करते हुए वह किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने में जो समय लगना है, वह लगेगा।

राज्य के 2022 के राजनीतिक संकट के संबंध में उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के एक दिन बाद उनकी यह टिप्पणी आयी है।

नार्वेकर ने कहा कि अध्यक्ष का पद किसी पार्टी का नहीं होता है, बल्कि यह पूरे सदन के लिए होता है और इस पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति संविधान में तय नियमों के आधार पर फैसला लेता है।

फिलहाल लंदन में मौजूद नार्वेकर ने मराठी समाचार चैनल ‘जी24’ से कहा, ‘‘जो लोग लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखते हैं उन्हें असंवैधानिक दबाव नहीं बनाना चाहिए। अध्यक्ष के रूप में मैं किसी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा। अर्जी का निपटारा करने में जितना भी समय लगे, उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा।’’

उनकी टिप्पणी शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता उद्धव ठाकरे के एक बयान पर आयी है। ठाकरे ने कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर जल्दी फैसला करना चाहिए।

नार्वेकर ने कहा कि सभी संबंधित कानूनी, राजनीतिक और विधायी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अयोग्यता के मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह देखा जाएगा कि राजनीतिक पार्टी पर किसका नियंत्रण था और किस समूह ने राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व किया। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सभी सूचनाओं पर संज्ञान लिया जाएगा और उसके आधार पर काम किया जाएगा। कई याचिकाएं हैं... पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद फैसला किया जाएगा।’’

उन्होंने कहा कि इस मामले में फैसला कानून के आधार पर और संविधान के प्रावधानों के अनुरुप किया जाएगा।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 12, 2023 08:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).